डकैती की योजना बनाते दो पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ था अभियुक्त, 7 साल कारावास की मिली सजा
डकैती की योजना बनाते दो पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ था अभियुक्त, 7 साल कारावास की मिली सजा
10 साल पूर्व 15 नवंबर 2014 की रात तत्कालीन इशाकचक थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोरंजन भारती ने की थी गिरफ्तारी – गिरफ्तारी के दौरान खदेड़ने के क्रम में पुलिसकर्मी भी हुए थे घायल इशाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर टैंक लेन में डकैती की योजना बनाने के आरोप में हथियार के साथ गिरफ्तार अभियुक्तों में अलीगंज डीवीसी कॉलोनी निवासी शुभम कुमार झा भी शामिल था. विगत 15 नवंबर 2014 को हुई कार्रवाई में दर्ज कांड को लेकर एडीजे 4 की अदालत में मंगलवार को सुनवाई पूरी की गयी. जिसमें कांड के अभियुक्त शुभम कुमार झा को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर बहस की. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त शुभम कुमार झा को 7 साल कारावास के साथ 30 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. तीन अलग अलग धाराओं में दोषी पाये जाने पर लगाये गये आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं कराने पर कोर्ट ने अभियुक्त को 3-3 साल सजा वाली धाराओं में 6-6 माह और 7 साल सजा वाली धारा में एक साल कारावास की अवधि को बढ़ाने का निर्देश दिया है. मामल में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी बिनोद कुमार साह ने बहस में हिस्सा लिया. उन्होंने विगत 28 अगस्त को ही कोर्ट ने अभियुक्त शुभम कुमार झा को दोषी पाया था. जिसके बाद मंगलवार को सजा सुनाई गयी. उन्होंने बताया कि इशाकचक थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोरंजन भारती को 15 नवंबर 2014 की रात गुप्त सूचना मिली थी कि भीखनपुर टैंक लेन में 5-6 अपराधी हथियार से लैश होकर डकैती की योजना बना रहे हैं. सूचना पर थानाध्यक्ष ने दलबल के साथ छापेमारी की. छापेमारी के दौरान टीम ने पुलिस जीप बताये गये स्थल से कुछ दूरी पर ही खड़ी कर दी और पैदल ही अपराधियों को घेरने में लग गये. पुलिस को देखते ही अपराधी वहां से भाग खड़े हुए. वहीं पुलिस ने खदेड़ कर दो अपराधियों को उस वक्त पकड़ लिया था. जिसमें शुभम कुमार झा भी शामिल था. उसकी कमर से एक लोडैड पिस्टल और बैग में एक लोडेड पिस्टल बरामद हुआ था.
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