डेढ़ साल पूर्व हुए हत्याकांड का अभियुक्त दोषी करार, 22 को सजा के बिंदुओं पर होगी सुनवाई
डेढ़ साल पूर्व हुए हत्याकांड का अभियुक्त दोषी करार, 22 को सजा के बिंदुओं पर होगी सुनवाई
जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विगत 2 दिसंबर 2022 को हुए रिपु सिंह हत्याकांड मामले में कांड के नामजद अभियुक्त वीर कुमार सिंह को दोषी करार दिया गया है. एडीजे 13 की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि का निर्धारण किया गया है. अदालत में अभियाेजन पक्ष की ओर से एपीपी जयप्रकाश यादव व्यास ने बहस में हिस्सा लिया. एपीपी ने बताया कि वीर कुमार सहित आकाश सिंह पर रिपु सिंह को घर से बुलाकर साथ ले जाने और साथ मिल कर कई लोगाें के साथ मारपीट कर रिपु सिंह की हत्या करने का आरोप लगा था. पुलिस ने वीर कुमार को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया था. कांड के दूसरे अभियुक्त आकाश सिंह को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया. बता दें कि उक्त मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड के एक अभियुक्त को घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया था. मामले को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही थी. डीबीए चुनाव : संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार पवन कुमार साह जोर शोर से कर रहे प्रचार-प्रसार जिला विधिज्ञ संघ (डीबीए), भागलपुर के होने वाले चुनाव में 11 पदों के लिए कुल 119 लोगों ने नामांकन किया था. जिसमें स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद कुल 114 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं. डीबीए संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार पवन कुमार साह जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं. बता दें कि आगामी 18 मई यानी शनिवार को डीबीए परिसर में चुनाव का आयोजन किया जायेगा. पवन कुमार साह द्वारा गुरुवार को चुनाव प्रचार को लेकर अधिवक्ताओं से मिल कर उन्हें अपने पक्ष में वोट करने के लिए आग्रह किया. इसको लेकर उनकी ओर से पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं.
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