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हत्या मामले में 10 साल जेल में रहने के बाद मिली उम्रकैद की सजा

हत्या मामले में 10 साल जेल में रहने के बाद मिली उम्रकैद की सजा

कहलगांव पुलिस अनुमंडल के घोघा थाना क्षेत्र स्थित घोघा में ईंट भट्ठा के समीप विगत वर्ष 2008 में शारदा प्रसाद साह के बेटे राजा बाबू की हत्या अपराधियों ने मिलकर कर दी थी. उक्त मामले में 12 साल पूर्व पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद गुरुवार को कांड के छठे अभियुक्त को सजा सुनायी गयी. एडीजे 16 विश्व विभूति गुप्ता की अदालत में मामले में चली सुनवाई के दौरान गुरुवार को कांड के छठे अभियुकत दीपक चौधरी उर्फ नूनू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 10 हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर कारावास की अवधि छह माह बढ़ाने का निर्देश दिया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक उदय कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया. शौच के लिए जाते वक्त अगवा कर ईंट भट्टा के पास की गयी थी हत्या 2008 में 16 साल पूर्व दर्ज मामले में शारदा प्रसाद साह के लिखित आवेदन के आधार पर उनके बेटे राजा बाबू की हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दीपावली की शाम राजा बाबू अपने घर से शौच के लिए निकला था. इसी दौरान अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी थी. 12 साल पूर्व पांच अभियुक्तों को हुई थी सजा 12 साल पूर्व वर्ष 2012 में जिन लोगों को मामले में सजा सुनायी गयी है उनमें सूरज चौधरी, छोटू महतो, उमेश यादव, झुन्ना यादव और संजय कुमार यादव शामिल थे. सभी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी. कोर्ट में प्रस्तुत होने के बजाय फरार हो गया था दीपक मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 में जिस दिन कोर्ट ने सजा के बिंदु पर बहस की तिथि रखी थी. उस दिन कांड के सभी छह अभियुक्तों को कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया था. पर कोर्ट में प्रस्तुत होने के बजाय कांड का छठा अभियुक्त दीपक चौधरी उर्फ नूनू फरार हो गया था. दो साल बाद वर्ष 2014 में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. यह भी बताया गया कि बीते 10 सालों से वह बतौर विचाराधीन कैदी जेल में ही बंद था.

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