नाबालिग थी तो किया दुष्कर्म, बाद में बनी पत्नी, अब पति 7 साल कारावास की सजा

नाबालिग थी तो किया दुष्कर्म, बाद में बनी पत्नी, अब पति 7 साल कारावास की सजा

By Prabhat Khabar News Desk | July 10, 2024 11:03 PM

इशीपुर बाराहाट थाना में पांच साल पूर्व दर्ज पॉक्सो एक्ट मामले में करार दिये गये अभियुक्त (पीड़िता का पति) मोनू कुमार उर्फ अभिषेक को सात साल कारावास की सजा सुनाई है. विगत गुरुवार को दोषी करार दिये जाने के बाद बुधवार को पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश एडीजे 7 लवकुश कुमार ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की. जिसमें कांड के मुख्य अभियुक्त को 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 7 साल कारावास और 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गयी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि छह माह बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. वहीं कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्त सोनू कुमार उर्फ हिमांशु, संजय कुमार महतो और अरविंद कुमार महतो को अपहरण की धारा में दोषी पाते हुए 3-3 साल कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही कांड की पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया गया है. उक्त मामले में दोषी करार दिये जाने के दिन ही चार आरोपितों को कोर्ट ने रिहा किया था. रिहा होने वालों में सरिता देवी, बबिता देवी और बिंदेश्वरी सिंह शामिल हैं. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक नरेश राम और जयकरण गुप्ता ने बहस में हिस्सा लिया. बता दें कि गुरुवार को मामले में गुरुवार को मामले में हुई सुनवाई के दौरान पीड़िता भी कोर्ट पहुंची थी. जहां दोषी करार दिये जाने के बाद पीड़िता ने रोते हुए कोर्ट से उसके पति को माफ कर छोड़ने की अर्जी लगायी थी. उल्लेखनीय है कि जिस नाबालिग पीड़िता को आरोपित कहलगांव निवासी मोनू उर्फ अभिषेक ने अगवा कर संबंध बनाया था, बालिग होने पर मोनू ने उसी से शादी कर ली है. फिलहाल पीड़िता यानी आरोपित की पत्नी 9 माह की गर्भवती है. इशीपुर बाराहाट में रहने वाली नाबालिग लड़की को उसी गांव में अपने ननिहाल आये मोनू उर्फ अभिषेक ने अगवा कर लिया था. 26 मार्च 2019 को हुई इस घटना के बाद पीड़िता के पिता ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और पीड़िता व अभियुक्त की शादी करा दी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version