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नशा करा नाबालिग से दुष्कर्म व वीडियो वायरल करने में मामले में 20 साल कारावास की सजा

नशा करा नाबालिग से दुष्कर्म व वीडियो वायरल करने में मामले में 20 साल कारावास की सजा

कहलगांव थाना में दो साल पूर्व दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के मामले में दोषी पाये गये अभियुक्त को 20 साल कारावास की सजा सुनायी गयी है. मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 लवकुश कुमार की अदालत ने विगत 14 जून को मामले में कांड के अभियुक्त पीयूष कुमार को दोषी करार दिया था. गुरुवार को मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी की गयी. सजा सुनाते हुए अदालत ने दोषी पाये गये अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले में पीड़िता को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ओर जयकरण गुप्ता ने हिस्सा लिया. क्या था मामला : कहलगांव थाना में विगत वर्ष 2020 के मई माह में कहलगांव थाना में पीयूष कुमार के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी 15 वर्षीया दशवीं कक्षा की छात्रा है उसे पीयूष कुमार ने बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाकर नशा कराया. जिसके बाद अचेतावस्था में पीयूष ने उनकी पुत्री के साथ यौन संबंध बना लिया. फिर उसका वीडियो वायरल कर दिया. नाबालिग का अपहरण कर छेड़खानी मामले में आरोपित दोषी करार गोराडीह थाना में दो साल पूर्व दर्ज नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ छेड़खानी किये जाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी की गयी. मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 लवकुश कुमार की अदालत ने कांड के नामजद अभियुक्त पप्पू साह को दोषी करार दिया है. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि निर्धारित की गयी है.

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