नवगछिया पुलिस जिला में पांच साल पूर्व 14 मई 2019 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे-7 लवकुश कुमार की अदालत ने दोषी आरोपित को गुरुवार को सजा सुनायी. आरोपित संदीप मंडल को कोर्ट ने सात साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि छह माह बढ़ाने का आदेश दिया है. साथ ही कांड की पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता शामिल हुए. बताया गया कि नाबालिग पीड़िता के बयान पर नवगछिया महिला थाना में केस दर्ज कराया गया था. इसमें पीड़िता ने गांव के ही संदीप मंडल को आरोपित बनाया था. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 14 मई 2019 को वह शौच करने के लिए घर से निकल कर स्कूल के तरफ गयी थी, तभी पीछे से आकर आरोपित ने उसे पकड़ लिया. जब उसने शोर मचाने की कोशिश की, तो आरोपित ने मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता ने घर पहुंच कर अपने मां-पिता को इसकी जानकारी दी और नवगछिया महिला थाना पहुंच केस दर्ज कराया.
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