अनुसंधानकर्ता से मांगा था स्पष्टीकरण, कोर्ट में हुए प्रस्तुत
अनुसंधानकर्ता से मांगा था स्पष्टीकरण, कोर्ट में हुए प्रस्तुत
नाथनगर थाना में विगत वर्ष 2020 में दर्ज गोली मारकर हत्या के प्रयास मामले में अभियुक्त की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते सोमवार को अनुसंधानकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया था. मामले में जमानत याचिका दाखिल किये जाने के बाद कोर्ट ने कांड के अनुसंधानकर्ता एसआइ सुरेश कुमार से केस डायरी, क्रिमिनल हिस्ट्री और इंज्यूरी रिपोर्ट की मांग की थी. बावजूद मांगे गये दस्तावेजों को नहीं सौंपने पर कोर्ट ने विगत सोमवार को आइओ को तलब करते हुए स्पष्टीकरण मांगा था. अनुसंधानकर्ता सुरेश कुमार बुधवार को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए. जहां उन्होंने केस डायरी और क्रिमिनल हिस्ट्री तो सौंप दी, पर सभी पदाधिकारियों के चुनाव ड्यूटी में क्लोज किये जाने का हवाला देते हुए इंज्यूरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो पाने की बात कही. इस पर कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता को चुनाव के बाद आगामी पांच जून तक का समय दिया है. मामले में होने वाली अगली सुनवाई 6 जून को इंज्यूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया है. चार मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज
पुलिस जिला के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये आरोपितों की ओर से सीजेएम कोर्ट में विगत दिनों जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. उक्त याचिकाओं में से चार पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उन्हें खारिज कर दिया है. जिन याचिकाओं को खारिज किया गया है उनमें सबौर थाना में कुछ माह पूर्व दर्ज चोरी का सामान खरीदने के आरोपित लक्ष्मण कुमार, बबरगंज थाना में कुछ दिन पूर्व दर्ज आर्म्स एक्ट के आरोपित अजय कुमार उर्फ अंजेश कुमार, जोगसर थाना में वर्ष 2019 में दर्ज धोखाधड़ी मामले के आरोपित मुकेश कुमार राय और मधुसूदनपुर थाना में इसी साल दर्ज गृहभेदन के मामले के आरोपित बॉबी कुमार की याचिकाएं शामिल हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है