भागलपुर : बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना जारी होने के बाद जिलाधिकारी ने मंगलवार को जिले के निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फाॅर्मेसी, जांच घर खोलने का निर्देश जारी किया. संबंधित संस्थानों के संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने संस्थानों में क्लिनिक, पारा मेडिकल व नन क्लिनिकल स्टाफ और दवाओं, उपकरणों व उपभोगीय वस्तुओं की समुचित और पर्याप्त उपलब्धता रखेंगे. मरीजों के लिए मास्क व स्वास्थ्यकर्मियों के लिए पीपीइ, ग्लव्स, मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मानक प्रक्रिया को लागू करेंगे.
संस्थानों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल लागू करेंगे. कोविड के संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग के समय सभी निजी अस्पताल संबंधित व्यक्ति के यात्रा इतिहास का रिकॉर्ड दर्ज करेंगे. अगर उसने किसी देश या दूसरे कोविड प्रभावित क्षेत्र से यात्रा कर आये हों या फिर कोविड संक्रमित या संदिग्ध के संपर्क में आया हो, तो रिकॉर्ड दर्ज करेंगे. जांच के तीन घंटे के अंदर सिविल सर्जन को रिपोर्ट भेजेंगे. सभी निजी अस्पतालों में इंफ्लूएंजा से बीमार और सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के मरीजों की अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जायेगी और उनकी भी दैनिक रिपोर्ट सिविल सर्जन को भेजेंगे. सेवा बहाल होने की सूचना सभी अस्पताल अधिसूचित करते हुए सिविल सर्जन को सूचित करेंगे.