Agriculture News अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता व गेंदा फूल के लिए अधिकतम अनुदान की राशि एक लाख रुपये प्रति एकड़ होगी. ड्रैगन फ्रूट व स्ट्राॅबेरी के लिए अनुदान की राशि अधिकतम दो लाख रुपये प्रति एकड़ होगी. अनुदान की राशि में पौध सामग्री, खेत की तैयारी, खाद व पोषक तत्व, कीटनाशी, सिचाई और घेराबंदी के साथ-साथ प्रारंभिक वर्षों में आर्थिक लाभ नहीं होने पर सहयोग हेतु राशि भी समाहित है.
इस योजना से लाभान्वित किसान को कृषि विभाग की अन्य योजनाओं में शामिल सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, परिवहन के लिए वाहन, संग्रहण, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग की सुविधा, पैकेजिंग की सुविधा का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा. किसानों को यह लाभ चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल ‘गांव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी’ के तहत दिया जायेगा.
उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कलस्टर में बागवानी की योजना दो वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए राशि खर्च करने की स्वीकृति दे दी गयी है. इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत कृषक, कृषक समूह, एफपीओ व सहकारी समिति या पंजीकृत संस्था पात्र होंगे.
उद्यान के सहायक निदेशक करेंगे चयन
सहायक निदेशक उद्यान क्षेत्र का भ्रमण करेंगे. फिर क्लस्टर के लिए गांव का चयन करेंगे. वे किसानों से मिल कर योजना की विशेषताओं से उनको जागरूक करेंगे. चयनित क्लस्टर की मिट्टी के प्रकार व एग्रो क्लाइमेट कंडिशन के अनुसार फसल का चयन होगा. पौध सामग्री की आपूर्ति विभागीय स्तर से की जायेगी.
योजना का लाभ लेने के लिए होगा ऑनलाइन आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय साइट http://horticulture.bihar.gov.in पर उपलब्ध योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर डैशबोर्ड पर उपलब्ध क्लस्टर में बागवानी की योजना टैब पर क्लिक कर ‘आवेदन करें’ लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा. आवेदन प्राप्ति के बाद योजना अंतर्गत किसानों का चयन राज्यस्तरीय समिति के माध्यम से किया जायेगा.