Bhagalpur news: सुलतानगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 08 के कासिमपुर मोहल्ले में गुरुवार को सीओ के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने गयी पुलिस पर लोगों ने हमला और पथराव कर दिया, जिसमें सिपाही तनिक लाल सिंह, चौकीदार सिंहेश्वर तांती व बालू घाट रोड निवासी रोहित कुमार जख्मी हो गये. तीनों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया. रोहित कुमार की गंभीर स्थिति देख भागलपुर रेफर कर दिया गया. उग्र लोगों ने स्पेशल फोर्स के वाहन का शीशा भी क्षतिग्रस्त कर दिया.
लोगों का गुस्सा देख पुलिस वहां से हट गयी. इसके बाद लोगों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुलतानगंज-भागलपुर मुख्य सड़क एनएच 80 पर आगजनी करते हुए जाम कर दिया. इस दौरान सड़क पर नगर परिषद के चलंत शौचालय को पलट दिया और सड़क किनारे रखे दर्जनों डस्टबीनों को आग के हवाले कर दिया. मार्ग से गुजर रहे दर्जनों बाइक सवारों के साथ मारपीट की और वाहनों में तोड़फोड़ की. करीब तीन घंटे तक जाम रहने के बाद सुलतानगंज, अकबरनगर, बाथ व शाहकुंड थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. समझाने के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उपद्रवियों को खदेड़कर जाम हटाया.
लोगों का कहना था कि अचानक सीओ एसएस राय व थानाध्यक्ष लाल बहादुर पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर आये और हमारे घर तुड़वाने लगे. हमलोग एक दिन का समय मांग रहे थे, लेकिन प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं था.
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सीओ एसएस राय ने बताया कि अतिक्रमण हटाकर जब पदाधिकारी और पुलिस की टीम लौटने लगी तो लोगों ने जेसीबी को रोक दिया. साथ ही अमीन, हल्का कर्मचारी और चौकीदार को ग्रामीण कब्जे में लेकर उनके साथ मारपीट करने लगे. पुलिस ने उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया तो लोग पथराव करने लगे. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस वाहन से आने लगे तो बस पर भी पथराव करने लगे.
विधि व्यवस्था डीएसपी डॉ गौरव कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की गयी है. सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए एक माह पहले ही सभी को नोटिस दिया गया था. इसके बावजूद कोई नहीं हटा. पुलिस पर हमला, रोड जाम व आगजनी करने वालों की पहचान कर ली गयी है. सभी पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
कासीमपुर में सड़क से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया दो साल से चल रही थी. इसके लिए कई बार ग्रामीणों को मौखिक रूप से अधिकारी ने जमीन खाली करने काे कहा था, लेकिन कोई हटने को तैयार नहीं हुआ. तब मामला कोर्ट में चला गया.
बताया जाता है कि कासीमपुर सड़क के किनारे एक बगीचा है. उसके मालिक ने सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण वाद दायर किया था. कोर्ट से सीओ को जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश मिला.
सीओ ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के बाद तीन बार लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भेजा गया. उसके बाद जमीन की मापी करायी गयी. जमीन खाली करने को कोई तैयार नहीं हुआ. कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था. कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की गयी है. अतिक्रमण वाद की सुनवाई के दौरान पूर्व में सीओ को पांच हजार का जुर्माना भी लग चुका है.
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Posted By: Thakur Shaktilochan