डीएवी पब्लिक स्कूल, संत टेरेसा स्कूल और संत जोसफ स्कूल भागलपुर में मंगलवार काे विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें न्यायिक पदाधिकारियाें ने छात्राें काे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संगठन, उद्देश्य, कार्य, पाॅक्सो और किशाेर न्याय एक्ट के बारे में जानकारी दी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से दी जाने वाली विधिक सहायता और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने से जुड़े प्रावधान के बारे में भी बताया गया. गुड टच और बैड टच, अन्य लैंगिक अपराधों, नशाखोरी, लापरवाही और वाहनों काे चलाने में होने वाले दुर्घटनाओं की क्षति से जुड़े नियम भी बताये गये. न्यायिक अधिकारियाें ने छात्राें के सवालाें के जवाब दिये. माैके पर जिला और डालसा अध्यक्ष के राजेश नारायण सेवक पांडेय के निर्देश पर 22 बच्चों का नामांकन विभिन्न स्कूलाें में कराया गया. संत जोसफ स्कूल में एडीजे टू हम्बीर सिंह बघेल और एसीजेएम तथा किशाेर न्याय परिषद के प्रधान मजिस्ट्रेट प्रसेनजित सिंह, डीएवी पब्लिक स्कूल में एडीजे 16 विश्व विभूति गुप्ता, डालसा की सचिव कुमारी ज्योत्सना, न्यायिक दंडाधिकारी दीक्षा और संत टेरेसा स्कूल में एडीजे थ्री दीपक कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी राहुल दत्ता और सलोनी कुमारी ने बच्चों को विभिन्न कानूनाें की जानकारी दी. आगामी 4, 9 और 10 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम स्थगित डालसा की ओर से विभिन्न स्कूलों में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रमों को लेकर एक और पत्र जारी किया गया. जिसमें आगामी 4, 9 और 10 सितंबर को आयोजित कार्यक्रमाें को स्थगित करने का उल्लेख किया गया. इसको लेकर उन्होंने माउंट कार्मेल, माउंट असीसी, नवयुग विद्यालय, होली फैमिली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डॉन बॉस्को स्कूल और उर्दू गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य को पत्र भेज कर इसकी जानकारी दी है.
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