हर्ष फायरिंग मामले में फिर से भागलपुर पुलिस की किरकिरी, आरोपित को मिली जमानत
हर्ष फायरिंग मामले में दी गयी जमानत
–आरोपित की ओर से खिलौना पिस्टल से फायरिंग करने की कही गयी बात
संवाददाता, भागलपुरहर्ष फायरिंग के मामलों में भागलपुर पुलिस की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई के दौरान 12 दिन पूर्व ही सबौर पुलिस ने एक आरोपित को हर्ष फायरिंग मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया था. उक्त मामले में पुलिस ने एक कट्टा भी बरामद किया था. मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये आरोपित लोदीपुर के बिशनपुर जिच्छो निवासी बलराम कुमार की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. मामले में आरोपित की ओर से अपना पक्ष रखा गया कि उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार असली नहीं है, बल्कि खिलौना है. इससे चिंगारी निकलती है. मामले में आरोपित पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने भागलपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया. मामले में गलत धाराओं के तहत केस दर्ज करने की बात कह कर आरोपित को जमानत दे दी. इधर नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में दो माह पूर्व हुए लूटकांड मामले में अंशु कुमार नामक आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था. मामले में आरोपित की ओर से दाखिल की गयी जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी. सीजेएम कोर्ट ने आरोपित की ओर से दाखिल की गयी अर्जी को खारिज कर दिया.