कोर्ट की तारीख कर लौट रहे इशाकचक निवासी संतोष कुमार के साथ तिलकामांझी थाना क्षेत्र के सैंडिस कंपाउंड के पास मारपीट कर केस उठाने की धमकी देने के मामले में आरोपित की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. विगत 9 जून 2023 को हुई इस घटना में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया अभियुक्त दिलीप सिंह राम की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को उसे खारिज कर दिया. बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त दिलीप सिंह राम के आपराधिक इतिहास की भी जांच की गयी. जिसमें इशाकचक थाना में उसके विरुद्ध धोखाधड़ी और एनआइ एक्ट के तहत केस दर्ज पाया गया. उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व ही घंटाघर के पास नर्सरी संचालक के साथ मारपीट मामले में घायल बांका निवासी संजीव कुमार पिछले डेढ़ माह से दिलीप सिंह राम के विरुद्ध केस दर्ज कराने को लेकर थाना और पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं. इसके अलावा सीजेएम कोर्ट में सबौर थाना में एक साल पूर्व दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त गुड्डू कुमार की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को उसे भी खारिज कर दिया.
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