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पति की हत्या कराने वाली पत्नी सहित अन्य मामलों में आरोपितों की याचिका खारिज

कई मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज

सजौर थाना क्षेत्र के जुआखर मुख्य मार्ग पर विगत 3 मार्च की रात अपराधियों ने जन वितरण प्रणाली केंद्र की संचालिका के पति मिथिलेश साह उर्फ मिथुन की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. मामले की जांच में पत्नी द्वारा ही अपने प्रेमी के साथ मिल कर अपराधियों को ऑनलाइन सुपारी देकर पति की हत्या कराने का खुलासा किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपित पत्नी अंजली कुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में अंजली की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने मंगलवार को उसे खारिज कर दिया. इसके अलावा गोराडीह में दर्ज चोरी का सामान बरादगी के मामले के आरोपित सुमन कुमार यादव, घोघा थाना में दर्ज चोरी कांड के आरोपित संजय कुमार मंडल, नाथनगर थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट के आरोपित चंदन कुमार लाल और घोघा थाना में दर्ज अपहरण कर हत्या मामले में बासुकी मंडल और महेंद्र मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उक्त आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को उन्हें भी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया.

नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपित दोषी करार

कहलगांव प्रखंड के बुद्धुचक थाना में एक साल पूर्व दर्ज नाबालिग के अपहरण कांड पर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 में सुनवाई पूरी हुई. सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने कांड के आरोपित मिथुन कुमार को नाबालिग के अपहरण कांड के आरोप में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तिथि का निर्धारण किया गया है.

पीरपैंती डबल मर्डर मामले में गवाहों को कोर्ट में किया प्रस्तुत

पीरपैंती थाना क्षेत्र में कुछ साल पहले हुए डबल मर्डर मामले में एडीजे 15 की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान दो गवाहों को प्रस्तुत कराया गया. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये गवाहों की गवाही करायी गयी. बता दें कि कुछ साल पूर्व पीरपैंती में अलतेकर सिंह उर्फ हर्षदेव सिंह ओर निशांत सिंह की हत्या कर दी गयी थी.

बागबाड़ी मामले में सुनवाई में नहीं प्रस्तुत हुए पूर्व एसडीएम

कुछ साल पूर्व बबरगंज क्षेत्र के बागबाड़ी में हुई धांधली के मामले में विशेष निगरानी अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान आरोपित पूर्व सदर एसडीएम को 30 अप्रैल यानी मंगलवार को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया था. इसके बावजूद मंगलवार काे वह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए. मामले में कोर्ट अगली सुनवाई में इसको लेकर अगला आदेश देगी.

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