मीट शॉप संचालक पर हमला सहित अन्य छह मामलों में जमानत याचिका खारिज
मीट शॉप संचालक पर हमला सहित अन्य छह मामलों में जमानत याचिका खारिज
पुलिस जिला के विभिन्न थानों में दर्ज कांडों में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये आरोपितों की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. सीजेएम कोर्ट ने गुरुवार को कुल सात याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें खारिज कर दिया. जिन मामलों में सुनवाई हुई उनमें तिलकामांझी थाना क्षेत्र के भीखनपुर त्रिमूर्ति चौक पर मीट दुकानदार और चिकन दुकानदार के बीच चाकूबाजी की घटना में अजमेरी मीट शॉप के संचालक मो चुन्ना और तबरेज कुरैशी की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है. इसके अलावा नाथनगर के जिस हत्या के प्रयास मामले में इंज्यूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए आइओ को गुरुवार तक का समय दिया गया था, उस मामले में अनुसंधानकर्ता एसआइ मुकेश कुमार गुरुवार को इंज्यूरी रिपोर्ट लेकर कोर्ट पहुंचे. जिसके बाद आरोपित अशोक यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया गया. जिन याचिकाओं को खारिज किया गया है उनमें तातारपुर थाना में दर्ज चोरी कांड के अभियुक्त रविंद्र कुमार, बाखरपुर थाना में 2021 में दर्ज गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के मामले के आरोपित धीरज कुमार सिंह, तिलकामांझी में दर्ज चोरी कांड के आरोपित रोहित कुमार, गोराडीह थाना में वर्ष 2023 में दर्ज गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के आरोपित सेवक यादव, सबौर थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट के आरोपित सोनू कुमार की याचिकाएं शामिल हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है