Bihar News: भागलपुर की अदालत ने साली से जुड़े विवाद में जीजा को दिया अनोखा टास्क, चर्चे में है जज का फरमान
Bihar News: भागलपुर की एक अदालत ने पुराने मामले की सुनवाई करते हुए अनोखा फरमान जारी किया. जीजा ने साली को भगाया था जिस मामले में सुनवाई हो रही थी.
Bihar News: भागलपुर में 17 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने सुनवाई की. इस मामले में जज का दिया गया फैसला चर्चे में हैं. दरअसल, 17 साल पहले का यह मामला था जिसमें एक जीजा पर साली को भगा कर ले जाने के मामले में केस दर्ज हुआ था. एडीजे 16 की अदालत ने सुनवाई के दौरान बिल्कुल अलग तरह का फैसला सुनाया. इसमें आरोपित जीजा को 25 पौधे लगाने का फरमान जारी किया गया. साथ ही स्थानीय थाना से इसको लेकर एक सर्टिफिकेट निर्गत कराकर अदालत में जमा कराने का भी निर्देश दिया गया है.
क्या था मामला ?
भागलपुर के सनोखर थाना क्षेत्र के अवजलपुर के रहने वाले नारायण मंडल ने 30 जून 2007 को अपने बड़े दामाद राज कुमार मंडल के द्वारा अपनी छोटी बेटी को भगाये जाने का आरोप लगाया था. इसके साथ ही उनके जमा किये 15 हजार रुपये की चोरी करने का आरोप भी दामाद राजकुमार मंडल पर लगाया था. मामले में स्थानीय थाना में केस दर्ज नहीं किया गया था जिसके बाद परिवादी कोर्ट की शरण में पहुंचे थे. मामले में नारायण मंडल ने अपने दामाद राज कुमार मंडल सहित समधी उपेंद्र मंडल और समधन बुदिया देवी के विरुद्ध नालिसीवाद दायर कराया था. कोर्ट के आदेश के बाद सनोखर थाने में केस भी दर्ज हुआ था.
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अपनी पत्नी को धमकी देने लगा था, साली से शादी का बनाने लगा था दवाब
पुलिस ने जब मामले की जांच की थी तो आरोप सही पाया गया था. जिसके बाद चार्जशीट दायर किया गया था. कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी. नारायण मंडल का आरोप था कि राज कुमार मंडल से वर्ष 1998 में उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी. शादी के कुछ साल के बाद ही दामाद उनकी बड़ी बेटी यानी अपनी पत्नी को धमकाने लगा था. वो दवाब बना रहा था कि अपनी छोटी बहन से भी उसकी पत्नी शादी करा दे. तभी वो उसे रखेगा.
पिता ने छोटी बेटी की करा दी शादी, बड़ा दामाद साथ लेकर भाग गया
आनन-फानन में नारायण मंडल ने छोटी बेटी की शादी वर्ष 2007 में करा दी. लेकिन 30 जून 2007 को ही बड़ा दामाद राज कुमार मंडल अपनी साली को लेकर भाग गया. आरोप था कि भागने के दौरान राज कुमार मंडल ने उनकी जमा की हुई कमाई के 25 हजार रुपये भी चोरी कर लिए. वहीं अदालत अब अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई करेगी.