भागलपुर DM ने CO स्मिता कुमारी का वेतन कर दिया स्थगित, जानें क्या है मामला
जगदीशपुर की सीओ स्मिता कुमारी पर पहले से ही कई मामलों में जांच चल रही थी. जिसमें अब एक और मामला जुड़ गया है. इस मामले में डीएम ने कार्रवाई करते हुए उनका वेतन भी स्थगित कर दिया है. जानिए आखिर क्या है पूरी बात
Bhagalpur News: भागलपुर के जगदीशपुर की सीओ स्मिता कुमारी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है. उनके खिलाफ कुछ मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और कुछ की चल रही है. अब एक नया मामला सामने आ गया है. सीओ को हाइकोर्ट में प्रतिशपथ दायर करने से संबंधित जिम्मेदारी दी गयी थी और मुहर्रम पर्व को लेकर ड्यूटी भी लगायी गयी थी, लेकिन सीओ का अता-पता जिला प्रशासन को नहीं चल रहा है. इस संबंध में डीएम ने सीओ से स्पष्टीकरण की मांग की है. साथ ही यह कहा है कि सीओ यह स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को भेज दिया जाये और उन्हें प्रभार से मुक्त करते हुए किसी अन्य को प्रभार दे दिया जाये.
क्या है मामला
15 जुलाई 2024 को जगदीशपुर सीओ कार्यालय में सीओ की खोज जिला प्रशासन द्वारा की गयी. जानकारी मिली कि आप मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं. अनुपस्थिति के संबंध में सीओ से दूरभाष पर संपर्क करने पर सरकारी मोबाइल बंद पाया गया और निजी मोबाइल पर रिंग होता रहा, लेकिन सीओ ने रिसीव नहीं किया. उनकी खोज इसलिए भी की जा रही थी कि सीडब्ल्यूजेसी से संबंधित एक मामला पटना उच्च न्यायालय में 18 जुलाई 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. इस मामले में 16 जुलाई 2024 तक हर हाल में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जाना आवश्यक था. संबंधित वाद में उच्च न्यायालय में समय पर प्रतिशपथ-पत्र दायर नहीं होने से न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किया जा सकता है.
सीओ को भेजे पत्र में क्या लिखा गया
सीओ को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि न्यायालय से प्रतिकूल आदेश पारित होता है, तो इसकी सारी जवाबदेही सीओ की होगी. वहीं, मुहर्रम पर्व को लेकर संवेदनशील क्षेत्र हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था देखने के लिए सीओ की प्रतिनियुक्ति की गयी थी. लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं पायी गयी.
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कई दाखिल-खारिज के मामले में सीओ पायी गयी हैं दोषी
जगदीशपुर अंचल अंतर्गत कई दाखिल-खारिज के मामलों को गलत मंशा से सीओ द्वारा समय पर निष्पादन नहीं किया गया है. इससे संबंधित कई मामलों की शिकायत डीएम को मिली थी. उन मामलों की जांच अपर समाहर्ता से कराये जाने पर सीओ को दोषी पाया गया. वहीं, प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सीओ के कार्यकलाप के संबंध में शिकायत पत्र जांच के लिए डीएम को भेजा गया था. इसकी जांच सदर एसडीओ कर रहे हैं.