17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दो निजी क्लीनिकों का लाइसेंस रद्द, तीन पर जुर्माना

दो निजी क्लीनिकों का लाइसेंस रद्द, तीन पर जुर्माना

भागलपुर डीएम के निर्देश पर सिविल सर्जन कार्यालय ने शुक्रवार को जिले के कई अवैध निजी क्लीनिकों पर कार्रवाई की है. इनमें दो निजी क्लीनिक का लाइसेंस रद्द किया गया. वहीं तीन निजी क्लीनिकों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना लगाये गये संस्थानों में आयुष्मान हेल्थ केयर मुंदीचक, आस्था पैथोलैब पंडित टोला मथुरापुर नारायणपुर व मां डेंटल क्लीनिक खानकित्ता सबौर है. जबकि लाइसेंस रद्द वाले संस्थानों में कहलगांव के माया चाइल्ड केयर व खरीक स्थित विश्वकर्मा हेल्थ केयर हैं. जिले में मानक का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों की जांच के लिए डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर जांच कमेटी का गठन किया गया था. सीएस डॉ अशोक प्रसाद ने इससे संबंधित पत्र जारी किया. पत्र के अनुसार अगर भविष्य में क्लिनिकों का संचालन करते हुए पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. कंपाउंडर कर रहा था मरीजों का इलाज : इधर, कहलगांव के केलाबाड़ी स्थित माया चाइल्ड केयर अस्पताल के संचालक डॉ दिनेश कुमार पासवान को जारी पत्र में कहा गया है कि जांच दल ने 13 सितंबर को इस अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण किया था. जांच के क्रम में यह पाया गया कि यहां कार्यरत कंपाउंडर व कर्मी अस्पताल चला रहे हैं. इन्हें मरीज को देखने का कोई अनुभव नहीं है. यहां के डाॅक्टर भी अस्पताल में व्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे. जनहित को ध्यान में रखते हुए अस्पताल का निबंधन प्रमाणपत्र को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें