नवजात की मौत के बाद क्लिनिक पर लगा ढाई लाख का जुर्माना

अगुवानी निवासी महिला को बिचाैलिए ने बहलाकर निजी सेंटर में प्रसव करा दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | December 14, 2024 10:03 PM

वरीय संवाददाता, भागलपुर स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को सदर अस्पताल के पीछे मुंदीचक में संचालित मां दुर्गा पॉली क्लिनिक के संचालक जैकी पर दो लाख का जुर्माना लगाया. इससे संबंधित निर्देश जारी किया गया. अवैध रूप से संचालित इस नर्सिंग होम के बाहर साइनबोर्ड पर डाॅ प्रीति का नाम अंकित है. इससे पहले यह अस्पताल भीखनपुर में संचालित होता था. वहां एक प्रसूता की मौत के बाद इसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इसके बाद क्लिनिक को हटाकर मुंदीचक में खोल दिया गया. अब संचालक को दोनों जुर्माना मिलाकर ढाई लाख रुपया जमा करना होगा. बीते मंगलवार को इस क्लिनिक में प्रसव के बाद नवजात की स्थिति खराब हो गयी, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल भेज दिया, जहां उसे मृत पाया गया. मौत के बाद जब जांच टीम क्लिनिक पहुंची तो संचालक जैकी एवं डाॅ प्रीति सामने नहीं आये. इसके बाद बोर्ड पर अंकित पता पर जुर्माना का नोटिस भेजा गया है. बता दें कि महिला सदर अस्पताल में ही प्रसव कराने आयी थी. अगुवानी निवासी महिला को बिचाैलिए ने बहलाकर निजी सेंटर में प्रसव करा दिया.

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