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जिले के सभी अवैध निजी स्कूल बंद होंगे

डीपीओ भागलपुर ने जारी किया निर्देश

BHAGALPUR_NEWS जिले में अवैध रूप से संचालित निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका स्कूल बंद हो जाने की स्थिति में पास के सरकारी स्कूल में नामांकन कराया जायेगा. यह आदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिया है. आदेश के आलोक में प्रारंभिक शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ जमाल मुस्तफा ने सभी बीइओ को पत्र जारी किया है. साथ ही पत्र निर्गत होने के तीन दिनों के अंदर ऐसे स्कूलों की सूची सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है. इधर, इस आदेश से जिले में बिना प्रस्वीकृति के चल रहे स्कूलों के संचालकों, शिक्षकों, छात्र-छात्राओं व अभिभावकों के बीच हड़कंप की स्थिति है. जिले में बिना प्रस्वीकृति के 300 से अधिक स्कूलों के संचालन किये जाने की बात कही जा रही है. जहां शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल संचालन की स्थिति में दिये गये गाइड लाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है. ऐसे स्कूल काफी कम जगह में संचालित होते हैं और स्कूल में शिक्षकों की योग्यता, अन्य संसधान भी कमतर होते हैं. शिक्षा विदों ने बताया कि इन दिनों जिले में रकम उगाही के लिए स्कूल खोला जा रहा है. प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों के बच्चों का सरकारी स्कूल में नामांकन का निर्देश जानकारी के अनुसार जिले के प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में नहीं लिया जा रहा है. इस बाबत निर्देश जारी करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ जमाल मुस्तफा ने कहा है कि वैसे निजी स्कूल जिन्हें शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्वीकृति प्रदान की गयी है व उन्हें क्यूआर कोड निर्गत किया गया है, वैसे स्कूलों से पासआउट छात्र-छात्राओं का नामांकन पोषक क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में किया जा सकता है. सभी प्रधानाध्यापकों को उक्त निर्देश जारी किया है और उन्हें जिले के 236 प्रस्वीकृति प्राप्त स्कूलों की सूची भी उपलब्ध करायी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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