भागलपुर में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी चल रही है. राजकीय पॉलीटेक्निक, बरारी में वोटों की गिनती होगी. सुबह आठ बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी. इसे लेकर मतगणना केंद्र व आसपास की सुरक्षा कड़ी की जा रही है. भागलपुर में मतगणना को लेकर पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है. मतगणना से पूर्व भागलपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है. पहले चरण में भागलपुर पुलिस ने शहर के बाहरी एरिया में भ्रमण किया है. सोमवार को शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जाना है. मतगणना के दिन शांति बरतने का संदेश लोगों को दिया जा रहा है.
मतगणना इस तरह करायी जाएगी..
बता दें कि 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना का काम शुरू हो जाएगा. राजकीय पॉलीटेक्निक, बरारी में वोटों की गिनती की जाएगी. विधानसभा क्षेत्रवार वोटों की गिनती होगी. हर विधानसभा के लिए अलग कमरे बनाए जा रहे हैं. यानी भागलपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बिहपुर, गोपालपुर, कहलगांव, पीरपैंती, भागलपुर व नाथनगर में पड़े वोटों को अलग-अलग मतगणना कक्ष में गिना जाएगा. हर कक्ष में 14-14 टेबल लगाए जाएंगे. प्रत्येक टेबल पर तीन-तीन मतगणनाकर्मियों की तैनाती होगी.
CCTV से भी होगी निगरानी..
कड़ी निगरानी के बीच में यहां मतों की गिनती होगी. मतगणना केंद्र में सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जायेगी.बिना पहचानपत्र के केंद्र में प्रवेश की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी. मतगणना कक्ष में किसी को भी मोबाइल फोन लेकर प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा. बता दें कि अलग-अलग विधानसभा के लिए लगाये गये मजदूरों का ड्रेस भी अलग-अलग होगा. जिससे ये पहचान में आएंगे. वहीं प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक और एक सूक्ष्म प्रेक्षक रहेंगे.
काउंटिंग सेंटर पर नहीं ले जा सकेंगे ये सामान..
मतगणना कक्ष में किसी भी प्रकार का डिजिटल उपकरण लेकर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. मतगणना कक्ष में डिजिटल घड़ी, मोबाइल फोन लेकर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी.आप बंद अवस्था में भी फोन अपने पास लेकर नहीं जा सकते. मतगणना का परिणाम सभी एआरओ द्वारा अपने बोर्ड पर भी डिस्प्ले किया जायेगा. मतगणना का परिणाम राउंड वाइज आरओ द्वारा अंतिम रूप से जारी किया जायेगा. लगभग 2000 लोगों को मतगणना केंद्र में विधिवत जांच करके प्रवेश कराना है.
मतगणनाकर्मियों के लिए सख्त फरमान..
वोटों की गिनती के दौरान मतगणना करा रहे कर्मियों को भी सख्त निर्देशों का पालन करना है. मतगणना से पहले मतगणनाकर्मियों को गोपनीयता की शपथ दिलायी जायेगी. मतगणना के दौरान गोपनीयता भंग करने की स्थिति में तीन महीने की जेल व आर्थिक दंड का प्रावधान भी है.