अंकित आनंद, भागलपुर: शहर में बढ़े अपराध और पुलिस के अनुशासनहीनता और लापरवाही के मामले के सामने आने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से सभी थानों में कई नये दिशा-निर्देश दिये गये हैं. इसमें बैंक चेकिंग, वाहन चेकिंग, गश्ती और पुलिस जवान और पदाधिकारियों के पहनावे और अनुशासन की कई बातें शामिल हैं. उक्त सूची भागलपुर पुलिस जिला के सभी थानों को सौंप दी गयी है और तत्काल प्रभाव से सभी निर्देशों का क्रियान्वन कराने को कहा गया है.
एसएसपी द्वारा दिये गये निर्देशों को कई थानों में नोटिस बोर्ड व दीवारों पर चिपका दिया गया है. सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए उक्त निर्देशों को बैंक चेकिंग, वाहन चेकिंग, गश्ती और यूनिफॉर्म कोड के तौर पर अपनाने के लिये कहा गया है. निर्देशों का उल्लंघन करने पर दोषी पदाधिकारियों और जवानों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिये गये हैं.
-बैंक के बाहर युवाओं और संदिग्धों से होगी पूछताछ .
-बैंक के भीतर कतार में लगे हुए लोगों या बैंक में मौजूद लोगों में संदिग्धों पर नजर रखी जायेगी.
-बैंकों में सीसीटीवी कैमरों, साइरन आदि की जांच की जायेगी.
-बैंक में मौजूद पुलिस रजिस्टर में आगमन और प्रस्थान के साथ किये गये जांच की विस्तृत जानकारी का उल्लेख करना होगा.
-बैंक चेकिंग के दौरान प्रबंधक से मिलकर सुरक्षा संबंधी जरूरतों का उल्लेख बैंक पुलिस रजिस्टर में करते हुए एसएसपी कार्यालय में इसका प्रतिवेदन देना होगा.
-जिन बैंकों में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति है, उनके उपस्थिति की जांच करें, उपस्थित नहीं होने पर इसका भी प्रतिवेदन (रिपोर्ट) एसएसपी कार्यालय को सौंपना होगा.
– बैंक चेकिंग के दौरान बैंक के भीतर कम से कम 10-15 मिनट तक मौजूद रहकर अच्छी तरह से जांच और संदिग्धों पर नजर रखना होगा.
– किसी बैंक में रोजाना एक ही समय पर चेकिंग के लिये नहीं जाकर, बैंक जाने के समय में सरप्राइज एलिमेंट रखना होगा. ताकि अपराधी सतर्क रहें.
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– वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार ट्रिपल लोड युवकों की जांच और संदिग्ध बाइकसवारों या कार सवारों को रोक कर वाहन सहित उनकी तलाशी लेनी होगी.
– वाहन चेकिंग के दौरान जांच के दौरान कार व बाइक का ऑनर बुक (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच कर उसमें मौजूद फोटो-नाम के साथ चालक का भी सत्यापन करना होगा.
– किसी भी सुनसान जगह पर बैठे या घूम रहे किसी भी व्यक्ति को थाना लाकर उनका सत्यापन करें और उनके उक्त जगह पर मौजूद रहने का कारण भी पूछें.
– गश्ती के दौरान हर समय जगह बदल बदल कर गश्ती करें और जिस जगह भी गश्ती वाहन को खड़ी करें वहां वाहन चेकिंग अभियान और संदिग्धों पर नजर रखें.
– रात्रि गश्ती के दौरान सड़क, मोहल्ला, चौक-चौराहा आदि जगहों पर किसी भी अंजान या संदिग्ध व्यक्ति के पाये जाने पर थाना लाकर उनका अच्छी तरह से सत्यापन करें.
– गश्ती के दौरान गश्ती पदाधिकारी को अपने साथ पांच कागज, दो कार्बन और एक कलम रखना अनिवार्य होगा.
– रात्रि गश्ती के दौरान एटीएम, बैंक, स्मॉल फाइनांस दफ्तर व सरकारी भवनों सहित धार्मिक स्थलों पर भी विशेष निगरानी रखनी होगी.
– रात्रि गश्ती के दौरान, वाहन की चेकिंग के दौरान एक सशस्त्र बल को चेकिंग स्थल से कुछ दूरी पर अलर्ट मोड में खड़े रहेंगे.
– ड्यूटी के दौरान मौजूद पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को अच्छी तरह से यूनिफॉर्म कोड का पालन करना होगा. साथ ही साफ सुथरा वर्दी पहनना होगा.
– थाना में प्रतिनियुक्त सभी पुलिस पदाधिकारी और जवानों को बाल सलीके से कटा रहना चाहिए.
– वर्दी का बटन, बेल्ट, टोपी और नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा.
– पुलिस हस्तक नियम के अनुसार ही जूता पहनना होगा.
– थाना में मौजूद होने पर सिविल में रहने के दौरान पदाधिकारी या कर्मी को पैंट व शर्ट में रहना होगा.
– ऑन ड्यूटी (ओडी) में मौजूद पदाधिकारी और बल या तो खड़े रहेंगे या फिर कुर्सी पर बैठेंगे. किसी भी हाल में टेबल पर नहीं बैठेंगे.
– पदाधिकारियों और बलों को अपने पास हमेशा एक सेट नयी वर्दी रखना अनिवार्य होगा.
Posted By: Thakur Shaktilochan