Bihar Flood News: बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए खुला पोर्टल, कृषि इनपुट अनुदान के लिए कर सकते हैं आवेदन

Bihar Flood News: भागलपुर जिला कृषि पदाधिकारी अनिल यादव ने सर्वे करके जिले में नौ प्रखंडों के 120 पंचायत अंतर्गत 35466.37 हेक्टेयर में फसल क्षति का प्रस्ताव भेजा था.

By Radheshyam Kushwaha | October 6, 2024 8:33 PM

Bihar Flood News: भागलपुर. कृषि विभाग की ओर से जिले के नौ प्रखंडों के 120 पंचायतों में 35466.37 हेक्टेयर में लगी फसलों की 33 प्रतिशत या इससे अधिक क्षति का आकलन किया गया था, जिसका प्रस्ताव बनाकर जिला कृषि पदाधिकारी अनिल यादव ने मुख्यालय भेजा था. रविवार को बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए पोर्टल खोला गया, जिस पर कृषि इनपुट अनुदान के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं.

बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए खुला पोर्टल

जिला कृषि पदाधिकारी अनिल यादव ने बताया कि 10 प्रखंडों के 151 पंचायतों में बाढ़ से प्रभावित होने का आकलन किया गया. पूरे जिले में बाढ़प्रभावित क्षेत्र का सर्वे किया गया. इस दौरान क्षतिपूर्ति को लेकर मुख्यालय को 59 करोड़ 27 लाख 94895 रुपये अनुदान राशि देने का प्रस्ताव भेजा गया.

आवेदन का अवसर

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ित किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन का अवसर दिया है. अत्यधिक बारिश व गंगा में आयी बाढ़ से खराब हुई फसल की क्षतिपूर्ति के लिये योजना है. वैसे किसान जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, वे ऑन-लाईन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं.

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किसान इस पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन

कृषि विभाग, बिहार के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in /krishi/CitizenHome.html पर दिये गये लिंक डीबीटी इंन एग्रीकल्चर पर या https://dbtagriculture.bihar. gov.in/ पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. प्रखण्डों एवं पंचायतों की सूची डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है. अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नं० 18001801551 पर या संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए इस दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा

  • वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर .
  • सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर.
  • शाश्वत / बहुवर्षीय फसल के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर.
  • यह अनुदान प्रति किसान अधिकत्तम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा
  • कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय है.

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