भागलपुर : भागलपुर में शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस विस्फोट पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नौ जुलाई की सुबह छह बजे से 13 जुलाई की सुबह छह बजे तक भागलपुर नगर निगम, सुलतानगंज नगर परिषद और कहलगांव व नवगछिया नगर पंचायत क्षेत्र में लॉकडाउन रहेगा.
Also Read: बिजली उपभोक्ताओं को इस माह से मिल सकती है बड़ी राहत, लॉकडाउन के कारण लिया जा रहा यह फैसला…
इस दौरान सिर्फ आवश्यक गतिविधियों का ही संचालन होगा. इस दौरान सिर्फ दूध, दवा, फल, सब्जी, किराना दुकान, सभी सरकारी कार्यालय, बैंक व एटीएम ही खुले रहेंगे. वहीं सभी सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगा. यह निर्णय मंगलवार को आयोजित बैठक में सिविल सर्जन द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर लिया गया है.
हाल के दिनों में जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. शहरी क्षेत्र में कई कंटेनमेंट जोन क्रियाशील हैं, लेकिन इसका समेकन नहीं हो पाने के कारण प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है.
डीएम ने संभावना व्यक्त की है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ी संख्या में आइसोलेशन सेंटर की आवश्यकता है. सिविल सर्जन, सदर एसडीओ व सिटी डीएसपी को निर्देश दिया गया है कि आइसोलेशन सेंटर के लिए भवन चिह्नित करें, जिसका भुगतान किया जा सके.
डीपीआरओ को निर्देश दिया गया है कि मास्क के उपयोग की अनिवार्यता को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार करें. मास्क के उपयोग को लेकर सघन छापेमारी विशेष अभियान के तहत करने को कहा गया. नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक टीम का गठन कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी कराना सुनिश्चित करें.