भागलपुर : गाड़ियों में वाहनों के आगे पीछे लगे नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा और किसी शब्द का प्रयोग करने पर परिवहन विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा. एचएसआरपी नंबर प्लेट भी लगाना अनिवार्य होगा. मुख्यालय द्वारा ऐसे गाड़ियों पर कार्रवाई को लेकर अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.
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जुलाई के प्रथम सप्ताह से परिवहन विभाग भागलपुर और नवगछिया में इसको लेकर अभियान चलायेगा. सप्ताह के हर शनिवार को यह अभियान चलाया जायेगा. वाहनों के आगे -पीछे लगे नंबर प्लेट पर और कुछ लिखा पाया गया तो मोटर वेकिल एक्ट 179 के तहत कर्रवाई होगी और दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जायेगा.
एचएसआरपी नंबर प्लेट के बिना वाहन चलाने पर भी कार्रवाई होगी. यह नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है. शहर की सड़कों पर चल रहे मोटरसाइकिल में आधे मोटरसाइकिल, कारों में यह नंबर प्लेट नहीं है.
वाहनों के आगे-पीछे लगे नंबर प्लेट पर नंबर के अलावे किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करने पर कार्रवाई की जायेगी. दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. जुलाई से सप्ताह के हर शनिवार को यह अभियान चलेगा. वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है. इसके बिना वाहन चलाने पर कार्रवाई की जायेगी.
अनिल कुमार,मोटर यान निरीक्षक, भागलपुर
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya