Bhagalpur news गंगा में डूबी महिला का शव नौ दिन बाद बरामद
कहलगांव गंगा तट के राजघाट में 15 दिसम्बर रविवार को महेशामुंडा गांव के मिथुन कुमार की पत्नी रितु कुमारी (20) गंगा में डूब गयी थी
कहलगांव गंगा तट के राजघाट में 15 दिसम्बर रविवार को महेशामुंडा गांव के मिथुन कुमार की पत्नी रितु कुमारी (20) गंगा में डूब गयी थी. काफी खोजबीन के बाद शव बरामद नहीं हो पाया था. सोमवार की सुबह महिला का शव श्मशान घाट के समीप खड़ा ड्रेर्जिंग जहाज को हटाने के क्रम में जहाज के नीचे देखा गया. ड्रेर्जिंग जहाज को हटाने के बाद बह कर बटेश्वर स्थान चला गया. सूचना पर परिजन पहुंच शव को गंगा नदी से निकाला. कहलगांव थानाध्यक्ष अतुलेश कुमार ने बताया कि महिला का शव रंगरा थाना क्षेत्र में पाया गया है. रंगरा थाना को सूचित किया गया है. शव रंगरा थाना की पुलिस कागजी प्रक्रिया कर पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी. महेशामुंडा गांव के मिथुन कुमार की पत्नी रितु कुमारी का 13 दिसंबर को पहली सालगिरह थी. सालगिरह के बाद 15 तारीख को मिथुन नयी दुकान का शुभारंभ करने वाला था. दुकान के शुभारंभ की पूजा से पहले पत्नी व साली रूही कुमारी गंगा स्नान करने और गंगाजल लेने आयी थी. खतरनाक राजघाट में रूही कुमारी गहरे पानी में चली गयी, जिसे बचाने के क्रम में बड़ी बहन रितु कुमारी डूब गयी.नौ दिनों तक परिजन गंगा के किनारे खाक छानते रहे शव बरामद नहीं पाया था. सोमवार को ड्रेजिंग जहाज हटाने पर शव ऊपर आ बहने लगा था.
पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य को लोगों ने रोका
ढोड़िया-दादपुर पंचायत के ढोड़िया गांव में बन रहे पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य को गोटखरीक पंचायत के पूर्वी घरारी के के लोगों ने रोक दिया. सभी लोग अंचल कार्यालय पहुंच खरीक सीओ अनिल भूषण से मुलाकात कर निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की. सीओ ने कहा कि जमीन से संबंधित कागजात या कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाइये इसके बाद ही कार्य पर रोक लगायी जा सकती है. मुस्लिम समुदाय का दावा है कि उक्त जमीन पूर्वी घरारी स्थित जामा मस्जिद की है. मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दान में प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में बिहार सरकार सर्व साधारण की हो गयी है. इसके खिलाफ हमलोग 2023 में सक्षम न्यायालय में गये हैं और 14 नवम्बर 2024 को सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश मिला. अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है. जबरन पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य संवेदक करा रहा है, जो गलत है. सीओ का कहना है कि दावा करने वाले पक्ष न जमीन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराया है और न ही कोर्ट से किसी भी प्रकार का अद्यतन स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है. इस स्थिति में कार्य पर कैसे रोक लगायी जा सकती है. बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य को बंद कराया गया है. मामले की जांच की जा रही है. मो अतहर आलम, अजहर आलम, मो मोसीम, मो जिबराइल, आजाद अंसारी समेत अन्य ग्रामीणों ने पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए डीएम समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों को आवेदन दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है