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जमीन विवाद में बहन की कलाई काट कर दी थी, भाई पाया गया दोषी

जमीन विवाद में बहन की कलाई काट कर दी थी, भाई पाया गया दोषी

जमीन विवाद को लेकर अपनी सगी बहन की कलाई काट कर अलग करने वाले भाई को कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी पाया है. एडीजे 14 की अदालत में मंगलवार को मामले पर सुनवाई हुई. इसमें कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपित मो मेहरबान को दोषी करार दिया. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है. तत्काल मो मेहरबान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. क्या था मामला : शाहकुंड थाना क्षेत्र के हरना समस्तीपुर गांव निवासी मो इजराइल की पत्नी बीबी बेगम की 14 अप्रैल 2019 को तबीयत खराब हो गयी थी. इसके बाद उसके छोटे भाई मो अरबाज ने सजौर स्थित शेखपुरा के रहने वाले अपने माता-पिता को फोन कर जानकारी दी कि उसकी बहन की तबीयत खराब हो गयी है. इस पर माता-पिता ने बहन को शेखपुरा लाने को कहा. वहीं उनका बड़ा बेटा मो मेहरबान जो मछली का व्यापार करता था वह भी घर में मौजूद था. बहन के आने के बाद ही उसने पिता और बहन से विवाद शुरू कर दिया. मो मेहरबान इस बात से नाखुश था कि उसके पिता मो मंसूर ने अपनी जमीन से पौने कट्ठा उसकी बहन को दे दिया था. विवाद बढ़ता चला गया और मो मेहरबान ने मछली काटने वाले हसुआ उठा लिया और अपनी बहन पर वार किया. जिसमें बीबी बेगम की कलाई कट कर अलग हो गयी. इस बात का विरोध करने पर मेहरबान ने अपने पिता मो मंसूर और भाई मो अरबाज पर भी हसुआ से वार कर उन्हें जख्मी कर दिया. घटना के बाद घायलाें को मायागंज अस्पताल लाया गया. जहां ठीक होने के बाद बरारी पुलिस ने 16 अप्रैल 2019 को मो मंसूर का फर्द बयान दर्ज किया था. इसके आधार पर 20 अप्रैल को शाहकुुंड थाना में केस दर्ज किया गया था.

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