छह साल पूर्व कोर्ट के बाहर से अपहरण कर रेलवे ट्रैक पर फेंकने के मामले में केस दर्ज

छह साल पूर्व कोर्ट के बाहर से अपहरण कर रेलवे ट्रैक पर फेंकने के मामले में केस दर्ज

By Prabhat Khabar News Desk | May 18, 2024 2:53 PM

सीजेएम कोर्ट में दर्ज नालिसीवाद पर लिया गया संज्ञान, कोर्ट के आदेश के बाद जोगसर थाना में दर्ज हुआ केस शाहकुंड स्थित पैरडोमिनिया माल निवासी रामचंद्र मंडल ने विगत वर्ष 2018 में कोर्ट के बाहर से उनके बेटे का अपहरण कर जमालपुर ले जाकर रेलवे ट्रैक पर फेंकने के मामले में कोर्ट में नालिसीवाद दाखिल किया था. उक्त मामले में कोर्ट के आदेश के बाद जोगसर थाना में केस दर्ज कर लिया गया है. मामले में पुलिस ने हथियार के बल पर अपहरण कर हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज किया है. दिये गये आवेदन में रामचंद्र मंडल ने बताया कि उनकी पुत्री शिरोमणि की शादी हनुमानगर के रहने वाले इंद्रदेव राय उर्फ इंद्रदेव मंडल के बेटे जीवन कुमार से वर्ष 2015 में हुई थी. शादी के बाद दहेज को लेकर प्रताड़ित किये जाने को लेकर उन लोगों की ओर से कई केस भी किया गया. उक्त केसों के सिलसिले में विगत 16 नवंबर 2018 को उनका बेटा प्रदीप कुमार और बेटी उनके पास आने के लिए कोर्ट से निकले. इसी बीच आरोपित जीवन कुमार और उसके भाई अजीत कुमार ने हथियार के बल पर उनका अपहरण कर लिया और बेहोश कर दिया. मारपीट कर जख्मी कर उन्हें जमालपुर लेकर गये. जहां अधमरा कर रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया था. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद उन लोगों ने इस संंबंध में केस दर्ज कराने को लेकर कई बार आवेदन दिया. इसके बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी. फिर उनकी ओर से कोर्ट में नालिसीवाद दायर किया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version