सृजन घोटाला के दो मामलों में अध्यक्ष व बैंक अधिकारियों सहित 34 के खिलाफ आरोप पत्र दायर
अरबों रुपयों के सृजन घोटाले में सीबीआइ ने सृजन स्वयंसेवी संस्थान की अध्यक्ष शुभ लक्ष्मी प्रसाद समेत कुल 34 लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किया है. सीबीआइ ने इन दोनों मामलों को विशेष न्यायाधीश गीता गुप्ता की अदालत में दाखिल किया है.
अरबों रुपयों के सृजन घोटाले में सीबीआइ ने सृजन स्वयंसेवी संस्थान की अध्यक्ष शुभ लक्ष्मी प्रसाद समेत कुल 34 लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किया है. सीबीआइ ने इन दोनों मामलों को विशेष न्यायाधीश गीता गुप्ता की अदालत में दाखिल किया है.
सीबीआइ ने पहला पूरक आरोप पत्र सृजन संस्थान की अध्यक्ष शुभ लक्ष्मी प्रसाद, सचिव रजनी प्रिया, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर, विरेंद्र मिश्रा, इंडियन बैंक के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक जी सनवशीभा राव, मुख्य प्रबंधक देव शंकर मिश्रा, प्रबंधक सुरजीत राहा, नवीन कुमार राय, अतुल रमन, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के स्टेनो प्रेम कुमार, नाजिर राकेश कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक मो सरफराजुद्दीन समेत 22 लोग शामिल हैं.
मामले के अनुसार वर्ष 2014 से 2015 के बीच आरोपितों ने आपसी षड्यंत्र करके, पद का दुरुपयोग करके और बिना सरकारी अनुमति के लगभग 2 अरब 70 करोड़ रुपये को अवैध रूप से सृजन संस्था के खाते में भेजा. सृजन संस्था के पदाधिकारी के सहयोग से उक्त सरकारी राशि की बंदरबांट की गयी.
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सीबीआइ ने दूसरा पूरक आरोप पत्र उसी अदालत में बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन अधिकारी नवीन कुमार साहा, संत कुमार सिन्हा, पंकज मणि, इंडियन बैंक के अधिकारी हरे कृष्ण अदक, सुरजीत राहा, प्रादुत विश्वास, सुमित कुमार समेत 12 के खिलाफ दाखिल किया है. इस मामले में अभियुक्तों ने बगैर सरकारी अनुमति के करोड़ों की धन राशि सृजन संस्था को स्थानांतरित की. बाद में संस्थान ने वह राशि पुन: वापस कर दी. लेकिन उक्त राशि के करोड़ों के ब्याज की बंदरबांट पदाधिकारी और सृजन के लोगों ने की.
Posted By :Thakur Shaktilochan