Code of conduct violation case: मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष अबू कैसर की संपत्ति होगी कुर्क

Code of conduct violation case : आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष अबू कैसर की संपत्ति कुर्क की जायेगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 4, 2022 5:38 PM

Code of conduct violation case : आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष अबू कैसर की संपत्ति कुर्क की जायेगी. भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम-प्रथम सह एमपी-एमएलए कोर्ट के सहायक अपर सत्र न्यायाधीश प्रबल दत्ता की अदालत ने सोमवार को यह आदेश जारी कर दिया.

एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया था गैरजमानती वारंट

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने इसके पूर्व की तिथि पर गैरजमानती वारंट जारी किया था. साथ ही एमपी-एमएलए कोर्ट ने राजधानी पटना के पीरबहोर थानाध्यक्ष को संपत्ति कुर्क करने के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश जारी किया है.

साल 2009 में दर्ज हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का मामला

मालूम हो कि मामला साल 2009 का है. आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 23 मार्च, 2009 को कहलगांव की कुर्मीचक पंचायत के एकडारा में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष अबू कैसर के पोस्टर मिले थे.

तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दर्ज कराया था मामला

तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार शाही ने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष अबू कैसर के खिलाफ कहलगांव थाने में मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में अबू कैसर के साथ कई अन्य लोगों के खिलाफ भी आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था.

एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को दी थी शकुनी चौधरी को जमानत 

मालूम हो कि इससे पहले बीते गुरुवार को आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी को भागलपुर के व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम-प्रथम सह एमपी-एमएलए कोर्ट के सहायक अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जमानत दे दी थी.

आत्मसमर्पण करने के बाद शकुनी चौधरी को मिली थी जमानत

अदालत ने शकुनी चौधरी के आत्मसमर्पण करने के बाद उनकी ओर से दाखिल की गयी जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए जमानत दी थी. शकुनी चौधरी के खिलाफ साल 2009 में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कई तिथियों पर अनुपस्थित रहने पर संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था.

मुंगेर जिले में साल 2009 में दर्ज कराया गया था मामला

मालूम हो कि मुंगेर जिले के तारापुर थाने के लखनपुर निवासी शकुनी चौधरी ने भागलपुर से राजद प्रत्याशी के रूप में साल 2009 में आम चुनाव में रंगरा चौक प्रखंड इलाके के सधुआ चापर हाट मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर चुनाव कार्यालय खोला था. इसी आरोप में मामला दर्ज कराया गया था.

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