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श्रीरामपुर में 9 साल पूर्व महिला व पुरुष को गोली मारकर घायल करने वाले को 10 साल कारावास

श्रीरामपुर में 9 साल पूर्व महिला व पुरुष को गोली मारकर घायल करने वाले को 10 साल कारावास

नाथनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में विगत 4 फरवरी 2015 को महिला व पुरुष को गोली मार कर घायल करने के अभियुक्त को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गयी है. मामले में एडीजे 5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया. अभियोजन पक्ष की ओर से जानकारी दी गयी कि कांड के अभियुक्त शेखर मंडल को 10 साल कारावास की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 3 माह अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि इसी मामले में अभियुक्त शेखर मंडल पूर्व से ही 8 सालों से जेल में बंद है. सुनाई गयी सजा में इस अविधि को कम किया जायेगा. क्या था मामला : नाथनगर के श्रीरामपुर गांव के रहने वाले लाले यादव के लिखित आवेदन पर मामले में केस दर्ज किया गया था. जिसमें उल्लेख था कि विगत 4 फरवरी 2015 को रात करीब साढ़े आठ बजे वह अपने घर के बाहर आग ताप रहे थे. तभी शेखर मंडल, सनोज मंडल और शंभू मंडल तीनों ही गाली गलौज करते हुए वहां पहुंच गये. शेखर मंडल पहले से ही हथियार से लैस था, और उसने अपनी कमर से हथियार निकालकर उनपर गोली चला दी. गाेली उनके पैरों को छूते हुए गुजर गयी. इसी बीच गोली की आवाज सुनकर लाले यादव के भाई की पत्नी सुषमा देवी बाहर आयी. इस पर शेखर मंडल ने उसे भी गोली मारकर घायल कर दिया. और उनके सभी भाइयों को गोली मार कर पूरे खानदान को खत्म करने की धमकी देकर फरार हो गया था. पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त पाया गया दोषी पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय एडीजे 6 में विगत वर्ष 2018 के चल रहे नाबालिग से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है. मिली जानकारी के अनुसार मामले में कांड के अभियुक्त जफर इमाम को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 में दोषी पाया है. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.

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