भागलपुर : हाल के दिनों में भागलपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. इसे नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं.
इसे लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा दिये गये निर्देश पर जिलाधिकारी ने बुधवार को जिले के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत व प्रखंड मुख्यालयों के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की दुकानें व प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की. निर्धारित समयसीमा के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित दुकानें ही खोली जा सकेंगी. कंटेनमेंट जोन के दायरे में आनेवाली सभी दुकानें व प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे.
प्रतिदिन सुबह 06.00 से 10.00 बजे तक
फल, सब्जी, मांस, मछली, अंडे की दुकानें
प्रतिदिन सुबह 11.00 से दोपहर 04.00 बजे तक
कपड़े, रेडिमेड परिधान, रूई, गद्दा, छाता, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक मोटर व पंप, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, बर्तन, स्टूडियो, मोबाइल, चश्मा, कंप्यूटर, मनिहारी, मशीनरी, हार्डवेयर, रंग, सेनेटरी, ऑटोमोबाइल शोरूम, लोहा, पेंट, सटरिंग सामग्री, कॉपी-किताब, पंपिंग सेट, जूता, साइकिल, फर्नीचर व अन्य सभी दुकानें व प्रतिष्ठान.
प्रतिदिन सुबह 08.00 से दोपहर 03.00 बजे तक
सीमेंट, बालू, स्टील, स्टोन आदि निर्माण सामग्री की दुकानें
पूर्व निर्धारित समय पर
खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, दूध, दूध के उत्पाद, किराना, दवा, सर्जिकल सामग्री, कृषि से जुड़ी सामग्री व अन्य
नगर आयुक्त, नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी बीडीओ को इस निर्देश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है. सभी एसडीओ, एसडीपीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष, नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी को उक्त निर्देश का अनुपालन कराते हुए प्रतिदिन रिपोर्ट सौंपने कहा गया है.
दुकानों में सामाजिक दूरी व मास्क का उपयोग अनिवार्य रखा गया है. इसकी जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. यह निर्देश 21 अगस्त से छह सितंबर तक प्रभावी रहेगा.
posted by ashish jha