साजिश के तहत कुलपति को उपद्रवी छात्रों की भीड़ में फंसाने का आरोपित छात्र नेता बरी
साजिश के तहत कुलपति को उपद्रवी छात्रों की भीड़ में फंसाने का आरोपित छात्र नेता बरी
वर्ष 2017 में छात्र नेता रहे अजीत कुमार सोनू के विरुद्ध दर्ज केस में एडीजे 10 दिनेश कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी हुई. मामले में कोर्ट ने आरोपित अजीत कुमार को दोषमुक्त करते हुए केस से रिहा कर दिया. मामले में आरोपित छात्र नेता की ओर से अधिवक्ता समीर कुमार ने बहस में हिस्सा लिया. बता दें कि विगत 13 सितंबर 2017 को बीएड के नामांकन शुल्क वृद्धि के खिलाफ कुछ छात्र संगठन भूख हड़ताल कर रहे थे. इसी दौरान तत्कालीन कुलपति और उनकी गाड़ी पर हुए हमला के मामले में एक केस दर्ज कराया गया था. विवि के तत्कालीन कुलानुशासक डॉ वेद व्यास मुनि की ओर से विवि थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें अजीत कुमार सोनू पर आरोप लगाया गया था कि आंदोलन के दौरान कुलपति को छात्रों के बीच से निकालने का झांसा देकर उपद्रव कर रहे छात्रों की भीड़ में ले जाकर छोड़ दिया था.अजीत कुमार सोनू ने कहा कि आखिरकार न्याय की जीत हुई है. उन्होंने बताया कि शुरू से ही उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था. उनके उपर लगाये गये मनगढ़ंत आरोप सही हैं. कोर्ट में शनिवार को चेहल्लुम व सोमवार को जन्माष्टमी की रहेगी छुट्टी जिला व्यवहार न्यायालय में शनिवार से साेमवार तक अवकाश रहेगा. शनिवार काे चेहल्लुम, इसके बाद रविवार और साेमवार काे जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी. काेर्ट के कैलेंडर में चेहल्लुम की छुट्टी पहले रविवार काे तय थी. लेकिन मुसलिम समुदाय के अधिवक्ताओं ने चांद के दृष्टिगाेचर हाेने की स्थिति में चेहल्लुम की छुट्टी रविवार की जगह शनिवार काे ही देने का आग्रह किया था. छुट्टी की अधिसूचना जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश से जारी हुई. इसमें कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के 29 अधिवक्ताओं के आग्रह पर डीबीए के महासचिव की ओर से दिए गए आवेदन पर विचार करते हुए चेहल्लुम की छुट्टी 25 अगस्त की जगह 24 अगस्त काे दी जाती है.
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