शाहकुंड के लौंगाय गांव में तीन साल पूर्व विगत 2 मई 2021 को नल-जल योजना की पाइप लगाने को लेकर हुई मारपीट मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. मामले में पुलिस ने कांड के तीन नामजद आरोपितों को डांट फटकार कर छोड़ दिया है. साथ ही मुदालय पर 1500 रुपये के कॉस्ट का भी निर्धारण किया है. उक्त मामले में सुनवाई एडीजे 16 की अदालत में चल रही थी. जिसमें बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. मामले में तिलो रविदास के आवेदन पर केस दर्ज किया गया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपित उनकी निजी जमीन पर जबरदस्ती नल जल योजना की पाइप बिछवा रहे थे. जिसका उन्होंने विरोध किया तो आरोपितों ने मिल कर उनपर रॉड से हमला कर सिर फोड़ दिया. मामले में डांट फटकार कर छोड़े गये आरोपितों में मंगल दास, विकास दास और जंगल दास शामिल हैं. आरोपित की जमानत याचिका खारिज सबौर थाना में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये आरोपित कक्कू कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया. कक्कू कुमार की ओर से पिछले दिनों मामले में सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. जिस पर बुधवार को सुनवाई की गयी. आपसी विवाद में चाय दुकान पर मारपीट तिलकामांझी थाना से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक चाय दुकान पर बुधवार रात करीब 9 बजे कुछ युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते बुलेट बाइक से पहुंचे दो युवकों ने हेलमेट से बरारी पोस्टल कॉलोनी निवासी अविनाश कुमार की बुरी तरह से पिटाई कर दी. घायल अविनाश मामले की शिकायत लेकर तिलकामांझी थाना पहुंचा. जहां उसने बताया कि वह अपनी मां का इलाज कराने तिलकामांझी आया था. जहां एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया था. इसी दौरान चाय दुकान पर अमन और एक अन्य युवक शराब के नशे में धुत थे उन्हें पकड़ लिया. और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच करने की बात कही.
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