वृद्ध को बंधक बना मारपीट करने के मामले में बेटी-दामाद भेजे गये जेल, फिर हुआ हंगामा
वृद्ध को बंधक बना मारपीट करने के मामले में बेटी-दामाद भेजे गये जेल, फिर हुआ हंगामा
इशाकचक थाना क्षेत्र के बरहपुरा मुख्य सड़क स्थित एक घर में वृद्ध को बंधक बना मारपीट किये जाने के मामले में गिरफ्तार बेटी और दामाद को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले में पीएचइडी के रिटायर्ड बड़ा बाबू जलील सालहे के बड़े बेटे इकबाल जलील के लिखित आवेदन पर जलील सालहे की बेटी नाजमा बेगम और दामाद मो नासिर परवेज उर्फ गुड्डू के लिखित आवेदन पर केस दर्ज कराया गया है. स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को मामले में हुए हंगामे की सूचना के बाद गिरफ्तार दामाद नासिर परवेज के परिजन बरहपुरा स्थित घर पहुंच गये. जहां उन्होंने उक्त घर पर अपनी दावेदारी पेश की और घर में घुस गये. जब वृद्ध और बेटे द्वारा घर में प्रवेश का प्रयास किया गया तो वहां भी हंगामा किया. इसके बाद मौके पर डायल 112 की टीम को बुलाया गया. काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया गया. मामले में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में इकबाल जलील ने उल्लेख किया है कि उनकी बहन और बहनोई के द्वारा उनके पिता जलील सालहे को जान मारने की धमकी देकर 5 डिसमिल जमीन अपने नाम लिखवा लिया गया है. साथ ही उनके पिता को हर माह आने वाला 45 हजार रुपये पेंशन भी उनके द्वारा उठाया गया था. उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि लगातार मानसिक और प्रताड़ना की वजह से उनके पिता ने मांसिक संतुलन खो दिया है. कल्लू हत्याकांड मामले में पूर्व पार्षद साबिर के विरुद्ध कुर्की की अर्जी एक साल पूर्व मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित इमरान उर्फ कल्लू के हत्याकांड के मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में कुर्की की अर्जी दाखिल की गयी है. 1 जुलाई को मामले में कांड के नामजद अभियुक्त पूर्व पार्षद मो साबिर को मिली जमानत को अदालत ने रद्द कर दिया था. इसमें उल्लेख किया गया था कि मो शाबिर ने हाइकोर्ट में अपने आपराधिक इतिहास को छिपाते हुए 11 अक्तूबर 2023 को जमानत ली थी. इसके बाद कोर्ट ने मामले में मो शाबिर को मिली जमानत को रद्द करते हुए उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था. इधर कोर्ट में दाखिल कुर्की की अर्जी पर कोर्ट ने पूर्व में जारी किये गये इश्तेहार के तामिला संबंधित प्रतिवेदन की मांग की है. प्रतिवेदन सौंपे जाने के बाद ही मामले में कुर्की की अर्जी पर कोर्ट अपना निर्णय देगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है