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अवैध क्लीनिक में कार्यरत दो डॉक्टरों पर 25-25 हजार का जुर्माना

- मुंदीचक स्थित मां दुर्गा पॉली क्लीनिक में नवजात के प्रसव के बाद हो गयी थी मौत

वरीय संवाददाता, भागलपुर

जिले में संचालित अवैध निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है. विभाग ने मुंदीचक में अवैध रूप से संचालित मां दुर्गा पॉली क्लीनिक में कार्यरत दो चिकित्सकों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इनके नाम डॉ अरविंद कुमार व डॉ मितेश कुमार हैं. इससे संबंधित दिशा निर्देश सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से जारी किया है. बीते 10 दिसंबर को इस क्लीनिक में प्रसव के बाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गयी थी. अगुवानी निवासी महिला को बिचाैलिए ने झांसे में लेकर सदर अस्पताल की बजाय अवैध क्लीनिक में प्रसव करा दिया था. प्रसव के बाद जब स्थिति बिगड़ गयी, तब बच्चे को सदर अस्पताल भेज दिया गया. लेकिन जांच के बाद बच्चा मृत पाया गया. मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी. जांच में पता चला कि इस क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं है.

नवगछिया व पूर्णिया में भी कर रहे इलाज : स्वास्थ्य विभाग ने जिन दो डॉक्टरों पर कार्रवाई की है. उनमें से डॉ अरविंद पूर्णिया लाइन बाजार में अमृत सेवा सदन नामक क्लिनिक संचालित करते हैं. दोनों चिकित्सक मुंदीचक स्थित मां दुर्गा पॉली क्लीनिक में भी मरीजों का इलाज करते थे.

क्लीनिक पर लग चुका है ढाई लाख का जुर्माना : स्वास्थ्य विभाग ने मां दुर्गा पॉली क्लीनिक पर बीते शनिवार को भी दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इससे पहले यह अस्पताल भीखनपुर में संचालित होता था. वहां एक प्रसूता की मौत के बाद इस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इसके बाद क्लीनिक को हटा कर मुंदीचक में खोल दिया गया. क्लीनिक के संचालक जैकी पर दो लाख का जुर्माना लगा था. इस नर्सिंग होम के बाहर साइनबोर्ड पर डाॅ प्रीति का नाम अंकित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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