जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को समीक्षा भवन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ बैठक की. उपनिर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने बताया कि अर्हता तिथि 01.01.2025 के लिए प्रारूप प्रकाशन मंगलवार को किया गया है. 28 नवंबर तक दावा-आपत्ति प्राप्त की जायेगी. 18 से 19 वर्ष आयु वाले मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र छह भर कर, एब्सेंट शिफ्टेड या मृतक मतदाता का नाम हटवाने के लिए प्रपत्र सात में और धुंधला फोटो बदलने के लिए प्रपत्र आठ में 28 नवंबर तक अपने बीएलओ को दिया जा सकता है.
निर्देश दिया गया कि वैसी महिला जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर ली है, उनका नाम नहीं छूटना चाहिए. लिंगानुपात बढ़ाने के लिए घर में आयी नयी दुलहन का नाम जोड़ा जाये. किसी भी पात्र महिला का नाम न छूटे. निर्वाचक सूची में भागलपुर का लिंगानुपात 929 है. सभी बीएलओ को पंजी संधारित रखने, दोहरी प्रविष्टि को हटाने का निर्देश दिया गया. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी कहा गया कि वे अपने बूथ लेवल कार्यकर्ता के माध्यम से छूटे हुए व्यक्ति का नाम जुड़वायें.
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