प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियां के निर्वाचन के लिए प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है. इसके लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने 31 मई को कटऑफ तिथि निर्धारित किया है. उक्त तिथि तक संबंधित समितियां अपनी सदस्यता सूची में नये सदस्यों को जोड़ सकते थे, मृत सदस्यों के नाम हटा सकते थे या अन्य कारण से किसी सदस्यों को हटा सकते थे. लेकिन हटाने का कारण का प्रावधान व प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराना होगा. प्राधिकार ने समितियां के निर्वाचन के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी बनाया है. साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वे चाहे तो संबंधित अंचलाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी का अधिकार सौंप सकेंगे. प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति को प्रपत्र-एम-01 में तीन प्रतियों में मतदाता सूची का प्रारूप तैयार कर 10 जून तक अपने दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक को उपलब्ध कराना है. दुग्ध संघ द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर या उक्त सूची स्वयं तैयार कर 12 जून को अपने निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना है. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का निर्धारित स्थलों पर 13 जून को प्रकाशन किया जायेगा. साथ ही आम नोटिस का प्रकाशन भी किया जायेगा, जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे व आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि और उसके निष्पादन की तिथि अंकित होगा. दावे व आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 13 से 24 जून तक निर्धारित किया गया है. दावे व आपत्तियों के निष्पादन के बाद 26 जून को मतदाता सूची के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा. यह निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति के कार्यालय और संबंधित दुग्ध उत्पादक के कार्यालय के सूचना पट्ट पर होगा. भागलपुर के सुलतानगंज गंगापुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड का नाम संलग्न सूची में अंकित है, जो विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड से संबद्ध है.
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