बच्चे की पिटाई का विरोध करने पर घर के सदस्यों से मारपीट का केस दर्ज
बच्चे की पिटाई का विरोध करने पर घर के सदस्यों से मारपीट का केस दर्ज
बरारी थाना क्षेत्र के बरारी स्थित बनिया टोला में 22 दिसंबर की रात हुई मारपीट के मामले में कई लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है. बच्चों की लड़ाई को लेकर परिजनों के बीच मारपीट होने और कई लोगाें के घायल करने की बात सामने आयी है. मामले में बनिया टोला निवासी नीलम देवी के लिखित आवेदन पर बरारी थाना में केस दर्ज किया गया है. दिये गये आवेदन में उन्होंने कहा है कि 22 दिसंबर की रात करीब आठ बजे वह और उनकी बहू घर में खाना बना रहीं थी. तभी मोहल्ले का रहने वाला गुड्डू साह उनके पोते को पीट रहा है. इस बात पर उन्होंने मदद के लिए शोर मचाना शुरू किया ताे भाेला साह, गुड्डु साह, दीपनारायण साह ने उनलोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी. उनका बेटा संजीव साह बचाने आया तो उक्त लोगों ने उस पर लोहे की खंती से वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया. घर के अंदर रखी बाइक को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के बाद वे लोग इस बात की शिकायत लेकर बरारी थाना पहुंचे. उन्हें इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया गया. अस्पताल में इलाज करा लौटने के बाद उन्होंने थाना में आवेदन देकर मामले में केस दर्ज कराया. दिये गये आवेदन के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पॉक्सो एक्ट के 18 मामलों में दोषियों को दिलायी सजा, दो मामलों में 20 साल का कारावास विशेष न्यायालय एडीजे 6 में पॉक्सो एक्ट के मामलों में अन्य सालों के मुकाबले इस साल रिकॉर्ड सजाएं सुनाई गयी. इसको लेकर पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल ने एक आंकड़ा जारी किया है. इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी और एसएसपी को भी साैंपी है. आंकड़ों के मुताबिक जिला के विभिन्न थानों में दर्ज पॉक्सो एक्ट के कुल 18 मामलों में विशेष लोक अभियोजक द्वारा अदालत में बहस कर 18 लोगों को सजा दिलाई गयी. बताया कि ऐसे दो अन्य मामले हैं, जिसमें दोषसिद्ध किया जा चुका है. जिन्हें आगामी जनवरी 2025 में सजा सुनाई जायेगी. उनकी ओर से जिन मामलों में सर्वाधिक सजा सुनाई गयी उसमें लोदीपुर थाना में वर्ष 2022 में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये गये अभियुक्त बिपिन कुमार कुशवाहा को 31 मार्च 2024 को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गयी. वहीं नाथनगर थाना में वर्ष 2019 में दर्ज नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये गये अभियुक्त रबिंद्र गोस्वामी को 11 सितंबर 2024 को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी. इसके अलावा ऐसे दो मामले हैं जिनमें अभियुक्तों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई गयी. वहीं अन्य मामलों में सात वर्ष, पांच वर्ष, तीन वर्ष और दो वर्ष की सजा सुनाई गयी है.
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