कहलगांव स्थित शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के एनएच 80 स्थित आलाकमान के समीप सात माह पूर्व भारी मात्रा में विदेशी शराब की तस्करी करते गिरफ्तार पिकअप चालक को कोर्ट ने पांच साल कारावास की सजा सुनायी है. शुक्रवार को मामले में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद 2) की अदालत में मामले में सुनवाई चली. कोर्ट ने आरोपित मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 के फनन गांव निवासी मो कारे अली को सजा सुनायी. कोर्ट ने पांच साल कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर कारावास की अवधि को तीन माह बढ़ाने का निर्देश दिया है. मद्य निषेध अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि कोर्ट ने विगत 9 सितंबर को आरोपित को दोषी करार दिया था. शुक्रवार को मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी की. 12 फरवरी 2024 को शिवनारायणपुर ओपी प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि एक महिंद्रा बोलीगे पिकअप (बीआर11 जीई 0320) में आलू के बोरियों के नीचे शराब की खेप छिपा कर लायी जा रही है. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ओपी प्रभारी ने छापामारी दल के पदाधिकारी और सशस्त्र बल के साथ कार्रवाई की. विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, संजीव कुमार शर्मा एवं पिंटू कुमार सिंह भी कोर्टरूम में मौजूद थे.
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