नाबालिग के अपहरण मामले में चार साल कारावास की सजा
नाबालिग के अपहरण मामले में चार साल कारावास की सजा
पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 रंजीता कुमारी की अदालत ने सुनायी सजा बरारी थाना में वर्ष 2019 में दर्ज नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी पाये गये अभियुक्त के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की गयी. सुनवाई के बाद कांड के दोषी पाये गये अभियुक्त बरारी थाना क्षेत्र के बरारी पश्चिम टोला निवासी सौरभ कुमार यादव उर्फ सोनू कुमार को चार साल कारावास सहित 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. बरारी में दर्ज कांड के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 रंजीता कुमारी की अदालत में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि कांड के आरोपित सौरभ कुमार यादव उर्फ सोनू को विगत 8 जनवरी को ही कोर्ट ने दोषी करार दिया था. मामले में मंगलवार को चार साल कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड की भी सजा सुनायी गयी. पुलिस के साथ हाथापाई व पथराव मामले में तीन ने किया सरेंडर 13 अप्रैल 2017 को हुई घटना के मामले में तत्कालीन पीरपैंती थानाध्यक्ष ने दर्ज करायी थी नामजद प्राथमिकी आठ साल पूर्व पीरपैंती के शेरमारी बाजार में हुए सड़क हादसे के बाद उग्र भीड़ ने मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों और बलों पर जानलेवा हमला कर दिया था. मामले में दर्ज प्राथमिकी के तीन नामजद आरोपितों ने मंगलवार को सीजेएम कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने वाले अभियुक्तों में मो फैयाज, मो शहनवाज आलम और मो इरशाद शामिल है. सरेंडर करने के साथ ही उनकी ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. कोर्ट ने खारिज करते हुए तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. 13 अप्रैल 2017 को हुई घटना काे लेकर पीरपैंती के तत्कालीन थानाध्यक्ष गजेंद्र सिंह के लिखित आवेदन पर 12 नामजद और 150 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि सड़क हादसे में मौत के बाद जब वह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां उग्र भीड़ ने पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए पथराव कर दिया. कुछ उपद्रवियों ने उन लोगों के पास पहुंच कर उनके साथ हाथापाई भी की. कुछ पुलिस कर्मी घायल हो गये थे.
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