दुधारू मवेशियों का बीमा हुआ आसान, हो रहा आवेदन

बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट टू योजना के तहत बिहार के सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए दुधारू पशुओं की बीमा योजना शुरू की गयी है. योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों की बीमा कर गंभीर बीमारी लम्पी त्वचा रोग, एचएसबीक्यू व अन्य कारणों से दुधारू पशु की मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को होनेवाली आर्थिक क्षति होने पर बीमा से आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके.

By Prabhat Khabar News Desk | August 2, 2024 9:01 PM

बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट टू योजना के तहत बिहार के सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए दुधारू पशुओं की बीमा योजना शुरू की गयी है. योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों की बीमा कर गंभीर बीमारी लम्पी त्वचा रोग, एचएसबीक्यू व अन्य कारणों से दुधारू पशु की मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को होनेवाली आर्थिक क्षति होने पर बीमा से आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके. इस योजना में प्रति दुधारू मवेशी का अधिकतम मूल्य 60,000 रुपये निर्धारित की गयी है. इस पर 3.5 प्रतिशत की दर से बीमा की कुल राशि 2100 रुपये होगा. इसमें राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत राशि यानी 1575 रुपये अनुदान के रूप में दिया जायेगा. शेष 25 प्रतिशत राशि यानी 525 रुपये बीमा कंपनी को पशुपालकों द्वारा भुगतान किया जायेगा. योजना का कार्यान्वयन जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा. बीमा एक वर्ष के लिए किया जायेगा. इच्छुक आवेदकों द्वारा दुधारू मवेशी का बीमा कराने के लिए अपना आवेदन गव्य विकास निदेशालय के वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किया जायेगा.

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