हाईकोर्ट ने दो अधिवक्ताओं केस किया खारिज
उत्पाद केस में दो अधिवक्ताओं के खिलाफ लिये गये संज्ञान को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
उत्पाद केस में दो अधिवक्ताओं के खिलाफ लिये गये संज्ञान को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय की तरफ से विशेष उत्पाद केस अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा व रंजन कुमार झा के विरुद्ध लिये गये संज्ञान को खारिज कर दिया. न्यायाधीश संदीप कुमार की अदालत ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. दोनों अधिवक्ताओं के खिलाफ जोगसर थाना में शराब पीने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया था. दोनों अधिवक्ता ने निचली अदालत के संज्ञान को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय ने दो दिसंबर 2022 काे संज्ञान लिया था. हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले सह भीखनपुर निवासी अधिवक्ता रंजन कुमार झा ने बताया कि उन्हें पुलिस ने इस केस में गलत तरीके से फंसाया था. थाना प्रभारी से उनकी नोकझोंक हो गयी थी. उन्होंने बताया कि गलत राजनीति के कारण उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए ऐसे मामले में फंसाया गया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शराब पीने के मामले में सिर्फ ब्रेथ एनलाइजर जांच पूरी तरह से विश्वसनीय सबूत नहीं है. केवल ब्रेथ एनलाइजर की रिपोर्ट पर नहीं कहा जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति ने शराब का सेवन किया है या नहीं.
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