Bihar News: भागलपुर में हेल्मेट के बाद अब नंबर प्लेट पर बढ़ी सख्ती, ये गड़बड़ी मिली तो कटेगा चालान…
Bihar News: बिहार के भागलपुर में अब वाहनों के नंबर प्लेट चेक किए जाएंगे. अगर ये गड़बड़ी मिली तो अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. जानिए क्या है अब सघन चेकिंग की तैयारी...
Bihar News: भागलपुर में ट्रैफिक सिग्नलों पर अबतक सबसे अधिक निगरानी हेलमेट को लेकर होती रही है. लेकिन अब सड़कों पर हेल्मेट के अलावे वाहनों के नंबर प्लेट को भी चेक किया जाएगा. दरअसल, अब सामान्य नंबर प्लेट मान्य नहीं होंगे और अगर चेकिंग के दौरान ऐसे नंबर प्लेट के साथ धराए तो अब आपकी जेब ढीली हो सकती है. अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाकर ही वाहन चलाना होगा. नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. शहर में सघन जांच अभियान चलाने की तैयारी हो रही है.
भागलपुर में नकली नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे कई लोग
भागलपुर में आटोमेटिक चालान कटने से बचने के लिए शहर में नकली नंबर प्लेट लगाकर कई लोग धड़ल्ले से अपनी गाड़ी चला रहे हैं. बिना हेल्मेट के ही शहर में बड़ी संख्या में लोग बाइक लेकर निकलते हैं. जब ये सीसीटीवी कैमरे की जद में आते हैं और इनकी मोटरसाइकिल का चालान कटता है तो कई केस ऐसे सामने आए हैं जब वो नंबर प्लेट फेक निकलता है. यानी वो नंबर किसी और की गाड़ी का निकला है. चालान का मैसेज उस नंबर वाले वाहन के असली मालिक के पास जब जाता है तो इसका खुलासा हो पाता है.
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अब यह नंबर प्लेट ही होगा मान्य…
फेक नंबर प्लेट वाली इस समस्या पर यातायात पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है, जिससे वास्तविक वाहन मालिक परेशान हैं. दूसरे का नंबर प्लेट लगाकर बाइक सवार खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं. इस पर परिवहन विभाग अब कड़ी कार्रवाई करेगा. अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) की गाड़ियां अगर सड़क पर दिखेंगी तो उस पर परिवहन विभाग के द्वारा कार्रवाई होगी. इसको लेकर जिला परिवहन विभाग द्वारा एक मानिटरिंग टीम का गठन किया जायेगा. जो ऐसे वाहनों पर नजर रखेगी.
बिना नंबर प्लेट नहीं चलेंगी नयी गाड़ियां
मोटर यान निरीक्षक एसएन मिश्रा ने बताया कि गाड़ियों को बेचने वाली एजेंसी को भी कहा गया है कि अब बिना नंबर प्लेट की नई गाड़ियां शहर में नहीं निकलेंगी. इस नियम को सख्ती से पालन कराने को लेकर जिला परिवहन विभाग द्वारा शहर के सभी डीलरों को पत्र भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. बिना नंबर प्लेट की गाड़ी जिस एजेंसी से निकलेगी उस पर कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाया जायेगा.