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TMBU : बिना आदेश के अधिकारी कैसे कर सकते हैं कार्रवाई : कुलपति

टीएमबीयू में अधिकारी को रिमाइंडर व शोकॉज किये जाने का मामला गरमाने लगा है. विवि के अधिकारी एक-दूसरे को विवि एक्ट का हवाला देते हुए प्रोटोकॉल बता रहे हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | April 21, 2024 9:30 PM

टीएमबीयू में अधिकारी को रिमाइंडर व शोकॉज किये जाने का मामला गरमाने लगा है. विवि के अधिकारी एक-दूसरे को विवि एक्ट का हवाला देते हुए प्रोटोकॉल बता रहे हैं. उधर, पूरे मामले में विवि के कुलपति प्रो जवाहर लाल ने अधिकारियों के इस रवैये पर नाराजगी जतायी है. वीसी ने कहा कि विवि प्रशासन के बिना आदेश के कोई भी अधिकारी एक-दूसरे पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. विवि एक्ट के तहत विवि प्रशासन से किसी भी मामले में अनुमति लेना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि मंगलवार तक मुख्यालय आयेंगे, उसके बाद मामले को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलायी जायेगी. बता दें कि कुछ दिन पहले रजिस्ट्रार डॉ विकास चंद्र ने कॉलेज इंस्पेक्टर को किसी मामले में शोकॉज किया था. इसके बाद राजभवन से भेजे गये एक मामले में सीसीडीसी द्वारा रिपोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय को एक माह बाद भी नहीं दिये जाने पर रिमाइंडर भेजा है. इसके बाद से अधिकारियों के बीच अंदर ही अंदर कोल्ड वार शुरू हो गया है. उधर, कॉलेज इंस्पेक्टर ने भी शोकॉज का जवाब रजिस्ट्रार कार्यालय को उपलब्ध करा दिया है. दूसरी ओर विवि में अधिकारियों की आपसी खींचतान में विवि के कामकाज प्रभावित होने लगा है.

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