15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Bhagalpur news दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा

नवगछिया में दहेज के लिए पत्नी व बच्चे की चाकू मार कर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह द्वितीन ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी

नवगछिया में दहेज के लिए पत्नी व बच्चे की चाकू मार कर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह द्वितीन ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आरोपित खरीक थाना के छोटी कठेला के धीरज ठाकुर है. घटना दो दिसंबर 2021 की रात की है. मृतका देवता देवी की मां खगड़िया जिला परवत्ता थाना भरतखंड की शंभु ठाकुर की पत्नी माला देवी की बयान पर खरीक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. देवता देवी की शादी धीरज ठाकुर से घटना के दो वर्ष पूर्व हुई थी. देवता देवी को एक पुत्र अमरजीत कुमार हुआ. शादी के एक साल के बाद धीरज ठाकुर व्यापार करने के लिए दो लाख रुपये दहेज की मांग करने लगा. दहेज नहीं देने पर पति व उसके माता-पिता प्रताड़ित करते थे. दो दिसंबर के दिन धीरज ने मोबाइल से फोन कर कहा कि एक सप्ताह में दो लाख रुपये पहुंचा दो, नहीं तो बेटी का शव मिलेगा. मैं कठेला आने की बात बोली. रात्रि में ही धीरज ठाकुर ने अपने परिवार के सहयोग से देवता देवी की चाकू मार कर हत्या कर दी व नाती अमरजीत कुमार को जान मारने की नीयत से छूरा मार दिया. मृत जान कर सभी लोग भाग गये. इलाज के दौरान अमरजीत की मौत हो गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नवगछिया में सत्रवाद संख्या 289- 22 के तहत ममाले की सुनवाई आरंभ हुई. सुनवाई में गवाह व साक्ष्य के आधार पर 19 दिसंबर को आरोपित धीरज ठाकुर के विरुद्ध अदालत ने दोष सिद्ध किया. न्यायायल ने धीरज ठाकुर पर धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया. धारा 304 भादवि बी में सात वर्ष की सजा सुनायी. पांच हजार अर्थदंड लगाया. दहेज प्रतिषेध अधिनियम के धारा चार भादवि में एक साल की सजा एक हजार अर्थदंड लगाया. 10 हजार रुपये भुगतान नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा एवं पांच हजार रुपया भुगतान नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक परमानंद साह ने बहस में हिस्सा लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें