भागलपुर में अवैध वसूली का खेल, एसोसिएशन ने पुलिस पर लगाया आरोप, पेश किए सबूत
भागलपुर जिला ट्रक एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में एसोसिएशन ने पुलिस पदाधिकारियों द्वारा ट्रकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है
भागलपुर जिले में आने जाने वाले ट्रकों को बेवजह रोकने और अवैध वसूली करने का आरोप भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने विभिन्न थानों की पुलिस और संबंधित पुलिस पदाधिकारियों पर लगाया है. इस बाबत एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपनारायण सिंह दीपक ने जिलाधिकारी को पत्र लिख कर ट्रकों से हो रही अवैध वसूली की शिकायत की है. आठ अप्रैल को पुलिस द्वारा की गयी संदेहास्पद कार्रवाई की जानकारी भी जिलाध्यक्ष ने साक्ष्य सहित प्रस्तुत किया है.
क्या हुआ था आठ अप्रैल को
आवेदन में जिक्र है कि आठ अप्रैल को बीआर 10 जीसी 3518 नंबर के हाईवा के साथ पुलिस ने जगदीशपुर रोड में पुरैनी के पास 13 वाहनों को पकड़ा. 13 वाहनों पर जुर्माने की कार्रवाई की गयी. लेकिन 10 जीसी 3518 नंबर के हाईवा का धर्मकांटा पर वजन किया गया. वजन 49870 किलोग्राम था. नियम के मुताबिक 47500 किलोग्राम से ज्यादा भार वाला वाहन ओवरलोड वाहनों की श्रेणी में आता है. ट्रक एसोसिएशन का कहना है कि खिरीबांध टीओपी पर 4 से 5 घंटे तक हाइवा को रखने के बाद बिना जुर्माना किए ही छोड़ दिया गया.
एसोसिएशन का कहना है कि बिना जुर्माना लिए वाहन को किस आधार पर छोड़ा गया या तो पदाधिकारी को परिवहन नियम का समुचित ज्ञान नहीं था या फिर रिश्वत लेकर छोड़ा गया, यह जांच का विषय है. एसोसिएशन ने उस दिन चल रही कार्रवाई की एक तस्वीर को संलग्न करते हुए कहा है कि ओवरलोडिंग के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई का नेतृत्व स्थानीय डीएसपी कर रहे थे.
डीएसपी और इंस्पेक्टर के नाम पर वसूली
ट्रक एसोसिएशन का कहना है कि कहलगांव से विक्रमशिला सेतु, सन्हौला से घोघा और अमरपुर रोड में खीरी बांध तक अवैध वसूली कर ट्रकों का पासिंग कराया जाता है. पिछले तीन से चार माह में उक्त रूट पर डीएसपी और इंस्पेक्टर के नाम पर वसूली हो रही है. सिर्फ गिट्टी और बालू लदे वाहनों पर भी पुलिस कार्रवाई करती है जबकि बिना तिरपाल ढंके फ्लाई ऐस के ओवरलोड वाहनों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है. अंडर लोड ट्रकों को भी जगह जगह रोक कर समय बर्बाद कर दिया जाता है. जिससे वाहनों को मिले माइनिंग चालान का समय समाप्त हो जाता है और फिर अवैध वसूली की जाती है. एसोसिएशन ओवरलोडिंग के खिलाफ है. लेकिन पुलिस जो भी कार्रवाई करे नियम कानून के साथ करें.
कोर्ट भी जा चुका है एसोसिएशन
जानकारी दी गयी है कि वर्ष 2019 में ट्रक एसोसिएशन ने पुलिस की इन्हीं हरकतों के विरुद्ध न्यायालय में रीट याचिका दायर किया था. कोर्ट के आदेश के बाद उस वक्त डीजीपी ने आदेश जारी किया था कि खान पदाधिकारियों की गैरमौजूदगी में पुलिस किसी भी गाड़ियों की न जांच करेगी और न ही पकड़ेगी.