प्राइवेट कर्मचारियों को भी अब मिल सकेगी इनकम टैक्स की यह छूट, जानें किन सुविधाओं का ले सकेंगे लाभ…
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी अब बिना यात्रा किये (लीव ट्रांसपोर्ट कंसेशन) एलटीसी पर इनकम टैक्स की छूट का दावा कर सकते हैं. पहले यह छूट केंद्रीय कर्मचारियों को दी गयी थी, लेकिन अब इसके दायरे में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी ले आया गया है.
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी अब बिना यात्रा किये (लीव ट्रांसपोर्ट कंसेशन) एलटीसी पर इनकम टैक्स की छूट का दावा कर सकते हैं. पहले यह छूट केंद्रीय कर्मचारियों को दी गयी थी, लेकिन अब इसके दायरे में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी ले आया गया है.
इनकम टैक्स में यहां मिलेगी छूट
कर्मचारी एलटीसी के बदले मिलने वाले भत्ते पर बिना यात्रा किये टैक्स छूट ले सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों की तरह इन कर्मचारियों को भी मान्य एलटीसी फेयर के इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया है. हालांकि इस छूट में कर्मचारियों को अधिकतम 36 हजार रुपये इनकम टैक्स में छूट दी जायेगी.
प्राइवेट कर्मचारी चार साल में दो बार एलटीसी की सुविधा लेने के हकदार
एलटीसी कैश वाउचर से कर्मचारी चार साल में दो बार एलटीसी की सुविधा लेने के हकदार होंगे. सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी पर टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं होती है. अब इसी तरह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी चार साल में चार बार एलटीसी की सुविधा प्राप्त होगी. एलटीसी की सुविधा नहीं लेने पर कंपनी टैक्स कटौती के बाद बकाया देती है.
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नयी स्कीम के तहत मिलेगी यह छूट
नयी स्कीम के तहत लीव इनकैशमेंट और एलटीसी से तीन गुना ज्यादा खर्च करने पर ही टैक्स में छूट दी जायेगी. एलटीसी से मिले पैसों से तीन गुनी कीमत का सामान खरीदना अनिवार्य होगा, जिस पर जीएसटी दर 12 फीसदी से अधिक होगा.