सबौर अंचल के तत्कालीन सीओ अजीत कुमार झा को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निलंबनमुक्त कर दिया है. उन्हें भागलपुर डीएम कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है. वे अगले पदस्थापन तक प्रतीक्षा अवधि में रहेंगे. डीएम द्वारा 02.03.2023 को सीओ के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभाग को भेजा था. दाखिल-खारिज आवेदनों को लंबित रखने, पहले आवेदन पहले निष्पादन का दृढ़तापूर्वक अनुपालन नहीं करने, भू-लगान वसूली व सैरात बंदोबस्ती में अभिरुचि नहीं लेने, एलपीसी आवेदनों को लंबित रखने, पंचायत निर्वाचन में प्रतिनियुक्ति स्थल व मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, मनमानेपूर्ण रवैया अपनाने जैसे आरोप लगाये गये थे. प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करते हुए निलंबन अवधि के लिए मुख्यालय तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय में निर्धारित किया गया था. अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 26.06.2024 को बैठक की गयी, जिसमें एक वर्ष से अधिक अवधि से निलंबित बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारियों के निलंबन की समीक्षा की गयी थी. समीक्षा के बाद श्री झा का लगभग एक वर्ष दो माह के निलंबन अवधि व आरोप की प्रकृति को देखते हुए निलंबन से मुक्त किये जाने की समिति द्वारा अनुशंसा की गयी.
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