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आवास योजना : एक आवास सहायक का एक वर्ष तक, तो दूसरे का दो वर्षों तक कटेगा मानदेय, बीडीओ को शोकॉज

उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्य में अनियमितता बरते जाने पर दो ग्रामीण आवास सहायकों के विरुद्ध कार्रवाई की है. एक आवास सहायक का पूरे एक वर्ष तक, तो दूसरे आवास सहायक का दो वर्षों की अवधि तक मूल मानदेय से 25 प्रतिशत राशि की कटौती करने का दंड दिया गया है.

उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्य में अनियमितता बरते जाने पर दो ग्रामीण आवास सहायकों के विरुद्ध कार्रवाई की है. एक आवास सहायक का पूरे एक वर्ष तक, तो दूसरे आवास सहायक का दो वर्षों की अवधि तक मूल मानदेय से 25 प्रतिशत राशि की कटौती करने का दंड दिया गया है. साथ ही उक्त दोनों मामलों में जगदीशपुर के बीडीओ व ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है.

जगदीशपुर प्रखंड की सन्हौली पंचायत में निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण कराये बिना किस्तों का भुगतान कराया गया था. इस संबंध में नौ परिवाद पत्र की जांच जगदीशपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से करायी गयी. प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जांच के बाद रिपोर्ट उपलब्ध करायी. यह पाया गया कि गलत ढंग से जिओ टैग कर तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक वीणा रंजन द्वारा राशि अंतरण करने का मामला सत्य है. रिपोर्ट में अनियमितता के लिए अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक वीणा रंजन का मई 2024 से दो वर्षों तक की अवधि के लिए मूल मानदेय का 25 प्रतिशत कटौती करने का निर्देश दिया गया.

इसी तरह जगदीशपुर की बलुआचक पुरैनी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जलस्रोत के किनारे आवास की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में परिवाद पत्र सौंपा गया था. इसकी जांच जिला सामान्य शाखा के वरीय उप समाहर्ता से करायी गयी. जांच में यह पाया गया कि 12 आवास की स्वीकृति नदी के किनारे बांध पर बसे परिवार को दिया गया था. इस पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक राम रीगन पासवान का मई 2024 से एक वर्ष तक की अवधि के लिए मूल मानदेय का 25 प्रतिशत कटौती करने का आदेश दिया गया.

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